प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करना है, ताकि वे पारंपरिक और प्रदूषणकारी ईंधनों जैसे लकड़ी, गोबर के कंडे आदि के उपयोग से मुक्त हो सकें। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी।
मुख्य उद्देश्य:
ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों में स्वच्छ ईंधन (LPG) की पहुंच सुनिश्चित करना।
महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना।
पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना।
योजना के लाभ:
पात्र परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
भारत सरकार द्वारा 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के लिए ₹2200 और 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर के लिए ₹1300 की नकद सहायता दी जाती है।
पात्रता मापदंड:
आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
परिवार के पास पहले से कोई LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
आवेदिका निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होनी चाहिए:
अनुसूचित जाति (SC)
अनुसूचित जनजाति (ST)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC)
अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ
वनवासी
द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग
SECC परिवार (AHL टिन)
14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार से संबंधित।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड (पहचान और पते के प्रमाण के रूप में)।
राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड या परिवार की संरचना प्रमाणित करने वाला अन्य दस्तावेज़।
बैंक खाता विवरण।
पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन आवेदन:
PMUY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
नए उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन फॉर्म भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
आवेदन सबमिट करें।
2. ऑफलाइन आवेदन:
नजदीकी LPG वितरक से संपर्क करें।
आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
भरे हुए फॉर्म को वितरक के पास जमा करें।
इस योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य है कि गरीब परिवारों को स्वच्छ और सुरक्षित रसोई ईंधन उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाए।
