Haryana Sarkar: हरियाणा में सैनी सरकार अब भ्रष्टाचार को लेकर सख्त होती जा रही है। प्रदेश के गांवों में अब विकास कार्यों में गड़बड़ी और ग्राम पंचायत की संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले सरपंच और पंचो को लेकर सरकार अब सख्त मूड में है। इसके लिए नायब सिंह सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम धारा 53 की उपधारा (5) में संशोधन करने जा रही है।
यह सजा मिलेगी
जानकारी के मुताबिक, इस अधिनियम में बदलाव के बाद अगर कोई सरपंच या पंच के कार्यकाल में विकास कार्यों में अनियमितताएं पाई जाती है, तो गड़बड़ी होने की तारीख से 6 साल तक या फिर सरपंच के पद से हटने के 2 साल तक कार्रवाई की जा सकेगी।
जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी सरपंच के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोई घोटाला सामने आता है तो 6 साल तक उससे नुकसान की भरपाई करवाई जा सकेगी। भले ही सरपंच पद से हटने के 2 साल की अवधि बीत गई हो। जबकि, मौजूदा प्रावधान में ऐसा नहीं था और भ्रष्ट सरपंच और पंच आसानी से बच जाते थे।
इतना ही नहीं , अगर किसी सरपंच के आखिरी कार्यकाल में गड़बड़ी सामने आई और जांच में 2 से 3 साल लग गए तो उसके बाद उसे नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। यानी जो नुकसान हुआ है, उसकी वसूली नहीं की जा सकेगी।
