हरियाणा सक्षम युवा योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र उम्मीदवारों को मासिक बेरोजगारी भत्ता और 100 घंटे के मानद कार्य के लिए मानदेय दिया जाता है।
मुख्य विशेषताएँ:
बेरोजगारी भत्ता:
12वीं पास उम्मीदवारों को ₹900 प्रति माह।
स्नातक (ग्रेजुएट) उम्मीदवारों को ₹1,500 प्रति माह।
स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) उम्मीदवारों को ₹3,000 प्रति माह।
मानद कार्य और मानदेय:
पात्र उम्मीदवारों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, पंजीकृत सोसायटियों, और निजी कंपनियों में 100 घंटे का मानद कार्य प्रदान किया जाता है।
इस कार्य के लिए अतिरिक्त मानदेय राशि दी जाती है, जिससे कुल मासिक आय बढ़ती है।
पात्रता मानदंड:
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आयु सीमा:
12वीं पास: 18 से 35 वर्ष।
स्नातक/स्नातकोत्तर: 21 से 35 वर्ष।
आवेदक किसी भी सार्वजनिक, निजी, अर्ध-सरकारी या स्व-रोज़गार में नियोजित नहीं होना चाहिए।
सभी स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक को संबंधित रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड।
शैक्षिक प्रमाण पत्र (12वीं/स्नातक/स्नातकोत्तर की मार्कशीट और डिग्री)।
पैन कार्ड।
बैंक खाता विवरण।
आय प्रमाण पत्र।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र।
आवेदन प्रक्रिया:
1. रोजगार पंजीकरण:
सबसे पहले, आवेदक को Haryana Employment Exchange की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Free Job Seekers Registration” के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर, संबंधित रोजगार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन जमा करें।
2. सक्षम युवा योजना के लिए आवेदन:
रोजगार पंजीकरण के बाद, सक्षम युवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
लॉग-इन करें और आवश्यक विवरण भरकर आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार का उद्देश्य राज्य के शिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है।
