Haryana HKRN: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की है। यानी अब, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के तहत लगे कर्मचारी जिनको पांच साल से अधिक समय से कार्य कर हुए हो गए है, ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी राज्य सरकार सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करेगी।
यह निर्णय सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा। प्रदेश सरकार ने पांच साल से अधिक समय से कार्यरत लगभग 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से न निकालने के लिए विधानसभा में एक कानून पारित किया है।
इसके बाद, प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में सीनियर आईआईएस अधिकारियों की एक कमेटी गठित की, जो इन कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने के लिए जिम्मेदार थी। कमेटी ने नियमों का मसौदा तैयार किया, जिसे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी मिलते ही नए नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।
नए नियमों के मुताबिक, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत कार्यरत कर्मचारी अब नौकरी की सुरक्षा प्राप्त करेंगे। हालांकि, यह नियम केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका वेतन 50,000 रुपये से कम है और जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 2024 तक पांच साल पूरा हो चुका है।
