हरियाणा पशुपालन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है,
जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को प्रोत्साहित करना और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के तहत, सरकार विभिन्न पशुओं के पालन के लिए सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करती है, जिससे पशुपालक अपने व्यवसाय को सुदृढ़ कर सकें।
मुख्य विशेषताएँ:
सब्सिडी दरें:
अनुसूचित जाति के लिए:
गाय और भैंस पालन पर 50% सब्सिडी।
बकरी, भेड़, और सूअर पालन पर 90% सब्सिडी।
सामान्य जाति के लिए:
सभी प्रकार के पशुपालन पर 25% सब्सिडी।
ऋण राशि:
गाय पालन के लिए प्रति गाय ₹40,783।
भैंस पालन के लिए प्रति भैंस ₹60,249।
बकरी, भेड़, और सूअर पालन के लिए प्रति पशु ₹4,063।
पात्रता मानदंड:
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आर्थिक स्थिति मध्यम या कमजोर वर्ग में होनी चाहिए।
पशुपालन में रुचि और अनुभव होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन आवेदन:
अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाएं।
नया खाता बनाएं और लॉगिन करें।
“पशु लोन योजना” खोजें और आवेदन फॉर्म भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
2. आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड।
निवास प्रमाण पत्र।
बैंक खाता विवरण।
आय प्रमाण पत्र।
इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि पशुपालकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए और राज्य में पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए।
