Sirsa Paddy News 2026Sirsa Paddy News 2026

सिरसा, 28 सितंबर। खरीफ सीजन 2026-27 में धान की कटाई और मंडियों में फसल की आवक को लेकर सिरसा प्रशासन ने नए नियम लागू किए हैं। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर रोक लगा दी है। यानी कंबाइन से धान की कटाई सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही की जा सकेगी।

प्रशासन ने इसकी वजह देर शाम, रात और सुबह के समय ओस व ज्यादा नमी को बताया है। ऐसी स्थिति में कटी धान में नमी बढ़ सकती है और खरीद केंद्र पर निर्धारित मापदंड पूरा करने में दिक्कत आ सकती है। अभी खरीद के लिए 17 प्रतिशत तक नमी की सीमा लागू है, हालांकि भारत सरकार की ओर से इसमें बदलाव होने पर नई सीमा मान्य होगी।

इसके साथ ही मंडियों में धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और दूसरे वाहनों की एंट्री टोकन, गेट पास और तय समय के अनुसार ही होगी। प्रशासन ने साफ कहा है कि तय समय से पहले पहुंचने वाले वाहन सड़क, राजमार्ग या मंडी के प्रवेश-निकास रास्ते पर खड़े नहीं किए जा सकेंगे।

किसान कंबाइन से धान की कटाई किस समय कर सकेंगे?

सिरसा में कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। शाम 6 बजे के बाद अगले दिन सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान काटने की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन के मुताबिक रात और सुबह के समय ओस तथा नमी ज्यादा रहने से धान में नमी बढ़ सकती है। इससे सरकारी खरीद के साथ धान को सुखाने, संभालने और भंडारण में परेशानी हो सकती है। इसी वजह से किसानों को पकी हुई फसल की कटाई मौसम और खेत की स्थिति को देखते हुए तय समय में करने की सलाह दी गई है।

धान को खरीद केंद्र पर लाने से पहले उसकी नमी भी ध्यान में रखनी होगी। वर्तमान खरीद मानक के अनुसार 17 प्रतिशत नमी की सीमा लागू है। दूसरे जिलों में भी इसी तरह कंबाइन संचालन का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे रखा गया है।

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मंडी में ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर जाने से पहले किसान यह नियम जान लें

धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और दूसरे वाहनों को मंडी, खरीद केंद्र या खरीद यार्ड में प्रवेश तय कार्यक्रम, टोकन या गेट पास के आधार पर मिलेगा। एचएसएएमबी, ई-खरीद और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा से जुड़े निर्देशों के अनुसार ही वाहनों की एंट्री कराई जाएगी।

अगर किसी किसान का वाहन तय समय से पहले मंडी पहुंचता है और वहां होल्डिंग या स्टेजिंग क्षेत्र की व्यवस्था है, तो उसे वहीं इंतजार करना होगा। सार्वजनिक सड़क, हाईवे, मंडी की संपर्क सड़क या आपातकालीन रास्ते पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी करके यातायात रोकने की अनुमति नहीं होगी।

सिरसा में मंडियों में भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस, प्रशासन और संबंधित मार्केट कमेटियां मिलकर व्यवस्था संभालेंगी। जरूरत के हिसाब से बैरिकेडिंग, यातायात डायवर्जन और वाहनों के लिए अलग स्टेजिंग क्षेत्र बनाया जा सकता है।

नियम तोड़ने पर कार्रवाई, निगरानी के लिए बनेंगी संयुक्त टीमें

आदेशों की निगरानी के लिए कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, संबंधित मार्केट कमेटी, पुलिस और दूसरे अधिकृत अधिकारियों की संयुक्त टीमें काम करेंगी। ये टीमें कंबाइन हार्वेस्टर के संचालन का समय, फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े नियम और मंडियों में धान की आवक की व्यवस्था देखेंगी।

आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

धान खरीद से पहले सिरसा में किसानों के लिए एक और जरूरी बात यह है कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण से वंचित किसानों को सितंबर में दोबारा मौका दिया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह सुविधा 21 से 27 सितंबर तक दी गई थी और सत्यापन के बाद फसल का विवरण सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता था।

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