सिरसा में आज धारा 163 लागू, ड्रोन उड़ाने पर भी रहेगी पाबंदीसिरसा में आज धारा 163 लागू, ड्रोन उड़ाने पर भी रहेगी पाबंदी

सिरसा, 11 सितंबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 12 सितंबर को सिरसा दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सिरसा नगर परिषद क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन समेत किसी भी प्रकार के यूएवी उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जिलाधीश के आदेश के अनुसार ड्रोन के अलावा ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकैम आदि उड़ाने पर भी रोक रहेगी। यह प्रतिबंध 12 सितंबर को मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगाया गया है।

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इसके अलावा वीआईपी रूट, कार्यक्रम स्थलों और अन्य संबंधित क्षेत्रों के दोनों ओर 75 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग पर भी रोक रहेगी। आदेश पुलिसकर्मियों और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों में लोगों से आदेशों का पालन करने की अपील की है।

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