हिसार। उपायुक्त कार्यालय, हिसार के अधीन काम करने वाले सभी ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए 16 सितंबर 2026 से ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना और नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया गया है। उपायुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी संबंधित कर्मचारी कार्यालय में ड्यूटी के समय यूनिफॉर्म और नाम प्लेट के साथ मौजूद रहें। आदेश का पालन नहीं करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने यह निर्देश उपायुक्त कार्यालय के अधीन कार्यरत ग्रुप-D कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था को लेकर जारी किया है। आदेश में संबंधित कर्मचारियों को वर्दी और नेम प्लेट के साथ कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि पहले दिए गए मौखिक निर्देशों का भी सख्ती से पालन किया जाए। यानी ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी और नेम प्लेट के नियम को लेकर कर्मचारियों को अब किसी तरह की ढील नहीं दी गई है।
प्रशासन के आदेश के मुताबिक बिना वर्दी और नेम प्लेट के कार्यालय में पाया गया कोई ग्रुप-D कर्मचारी कार्रवाई के दायरे में आएगा। संबंधित अधिकारियों को भी आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश की प्रतियां हिसार और बरवाला के उपमंडल अधिकारी (ना.), जिला राजस्व अधिकारी हिसार, हिसार, बरवाला और आदमपुर के तहसीलदार, उकलाना और बालसमंद के उप-तहसीलदार, उपायुक्त कार्यालय के अधीक्षक और उप-अधीक्षक तथा सभी शाखाओं के कार्यभार अधिकारियों को भेजी गई हैं।
इस आदेश के बाद उपायुक्त कार्यालय, हिसार के अधीन काम करने वाले ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी और नेम प्लेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम का पालन नहीं करने पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है।
लाइव सर्च में इस आदेश की आधिकारिक प्रति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं मिली। इसलिए वर्दी के रंग, डिजाइन, नेम प्लेट का आकार, उसे लगाने की जगह या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सटीक प्रक्रिया जैसी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध आदेश के आधार पर नहीं जोड़ी गई है।

