सिरसा। चेक बाउंस से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 21 नवंबर को सिरसा में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें चेक बाउंस के लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि संबंधित पक्षों को विवाद का जल्द समाधान मिल सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव संतोष बागोतिया ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित चेक अनादरण के मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है।
जिला एवं सत्र न्यायालय में होगा आयोजन
सिरसा में 21 नवंबर को आयोजित होने वाली यह विशेष लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में लगेगी। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज चेक बाउंस के मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इस पहल के जरिए संबंधित पक्षों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का बोझ कम करने के साथ-साथ लोगों को जल्द न्याय उपलब्ध कराने में मदद करना है।
आपसी सहमति से सुलझ सकते हैं मामले
चेक बाउंस से जुड़े विवादों में कई बार दोनों पक्ष आपसी बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंच सकते हैं। विशेष लोक अदालत ऐसे मामलों को सहमति के आधार पर निपटाने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि, किसी मामले का निपटारा संबंधित पक्षों की सहमति और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही होगा।
सिरसा में आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत से चेक बाउंस के लंबित मामलों के समाधान की उम्मीद है।
