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Home » सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की 42 सेवाएं अधिसूचित
हरियाणा

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की 42 सेवाएं अधिसूचित

mukeshgusaiana
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Published: March 6, 2025
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5 Min Read

हरियाणा सरकार ने उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की 42 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। साथ ही, इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए हैं।

 

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।

अब बाॅयलर अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम 5) के अधीन बाॅयलर के पंजीकरण के लिए 22 दिन तथा बाॅयलर पंजीकरण के नवीकरण के लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

बाॅयलर अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम 5) के अधीन बाॅयलर के रूपांतरण के लिए अनुमोदन हेतु 10 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

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लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीज (प्रसंस्करण, आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 के अधीन प्रसंस्करण तथा ट्रेडिंग के लिए अंतरिम लाइसेंस तथा लाइसेंस 20 दिन के अन्दर दिया जाएगा। इसी प्रकार, प्रसंस्करण तथा ट्रेडिंग हेतु नवीकरण के लिए भी 20 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9) के अधीन फर्म का पंजीकरण 7 दिन, भागीदारों में परिवर्तन के लिए अनुमोदन 3 दिन तथा पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन 3 दिन के अन्दर किया जाएगा।

हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) के अधीन सोसाइटियों के नाम का अनुमोदन 3 दिन, शासकीय निकाय के लिए अनुमोदन 15 दिन, सोसाइटी के नाम या पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए 7 दिन, सोसाइटी के उप-नियमों में संशोधनों के लिए 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

मौजूदा सोसाइटी का पंजीकरण तथा काॅलेजियम की योजना का अनुमोदन 15 दिन, फर्म के नाम में परिवर्तन तथा फर्म का विघटन 7 दिन के अन्दर हो सकेगा।

हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) की धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन अनिवार्य वार्षिक विवरणियां 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेंगी। शासकीय निकाय/सामान्य निकाय की बैठकों के प्रस्ताव के लिए भी 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

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हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) की धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन सूचना के लिए काॅलेजियम के चुने गए सदस्यों की सूची 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी।

हरियाणा सोसाइटी पंजीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी के सदस्यों का नामांकन 30 दिन के अन्दर हो सकेगा।

इकाॅनोमाइजर का पंजीकरण 22 दिन के अन्दर होगा। राज्य के अन्दर और बाहर बाॅयलर की निरीक्षण पुस्तिका तथा पंजीकरण पुस्तिका के अन्तरण ज्ञापन की अनुमति 10 दिन के अन्दर मिलेगी।

बाॅयलर निर्माता इकाई तथा बाॅयलर मरम्मतकर्ता का प्रमाण-पत्र 15 दिन के अन्दर मिलेगा। बाॅयलर मरम्मतकर्ता के प्रमाण-पत्र का नवीकरण 7 दिन के अन्दर हो सकेगा। इसी प्रकार, बाॅयलर वैल्डर प्रमाण-पत्र और इसके नवीकरण के लिए 10 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। बाॅयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट और बाॅयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट 30 दिन के अन्दर मिल सकेगा।

लार्ज और मैगा यूनिट्स के लिए स्टाम्प ड्यूटी रिफंड स्कीम, बिजली शुल्क/ओपन एक्सेस चार्जेज छूट, रोजगार सृजन सब्सिडी, वैल्यू एडिड टैक्स/राज्य माल एवं सेवा कर पर निवेश सब्सिडी के लिए 44 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

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आईबीआर वैल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस के नवीकरण के लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

उद्योगों/कारोबारों के लिए प्रश्नों की प्राप्ति और शिकायतों के निपटान की भी समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी प्रश्न निवेशक से विवरण प्राप्त होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर एक बार में ही पूछे जाने चाहिए। इसी प्रकार, सभी प्रश्नों और शिकायतों का हल निवेशक से पूरा विवरण प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर किया जाएगा।

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