सिरसा, 22 अक्टूबर। दीपावली के मौके पर सिरसा जिला प्रशासन ने केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस देने का ऐलान किया है। इच्छुक लोग 27 से 30 अक्टूबर तक शाम 5 बजे से पहले संबंधित उपमंडलाधीश कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने यह जानकारी दी।
लाइसेंस कैसे मिलेगा
जिलाधीश ने बताया कि आवेदन करने वालों में से लाइसेंस पाने वालों का चयन ड्रा के जरिए होगा। यह ड्रा 3 नवंबर को पंचायत भवन, सिरसा में निकाला जाएगा।
आवेदन के लिए आवेदक के पास सत्यापित परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। केवल आवेदक खुद ही आवेदन कर सकेगा। परिवार पहचान पत्र में शामिल किसी दूसरे सदस्य को उसी परिवार की पहचान पर आवेदन करने की इजाजत नहीं होगी।
केवल ग्रीन पटाखों की इजाजत
इस बार सिरसा में दीपावली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों में भी सीरीज पटाखों यानी लड़ी वाले पटाखों और ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखों पर रोक की बात कही गई है।
पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेंस से जुड़ी आधिकारिक जानकारी हरियाणा होम विभाग की ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है। लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों और नियमों की जानकारी भी विभाग की आधिकारिक पीडीएफ में दी गई है।
