Medical Stores License Canceled: हरियाणा में 867 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द, नशीली दवाएं बेचने का आरोप

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Medical Stores License Canceled: हरियाणा में 867 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द, नशीली दवाएं बेचने का आरोप

 


ChoptaPuls News :   हरियाणा में पुलिस और फार्म एवं कारखाना विभाग के लगातार प्रयासों के बावजूद, कुछ मेडिकल स्टोर्स के संचालक लोगों की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे हैं। इन मेडिकल स्टोर्स पर नशीली और अवैध दवाएं बेचने के आरोप लग रहे हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, पुलिस और संबंधित विभाग समय-समय पर छापेमारी कर इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

 2024 के सात महीनों के दौरान फार्म और कारखाना विभाग ने नशीली दवाओं और अन्य अवैध वस्तुओं की बिक्री पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर्स को सील किया और उनके लाइसेंस रद्द किए। इस अवधि में 800 से अधिक मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किए गए और औसतन हर महीने 12 से अधिक लाइसेंस रद्द किए गए।

खाद्य एवं कृषि प्रशासन विभाग के अनुसार, मार्च 2024 से सितंबर 2024 तक 867 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस रद्द किए गए। हरियाणा के विभिन्न जोनों में इन लाइसेंसों की रद्दीकरण की संख्या अलग-अलग रही, जिनमें अंबाला जोन में सबसे अधिक 169 लाइसेंस रद्द किए गए, इसके बाद प्लास्टिक में 143, करनाल में 142 और गुड़गांव में 130 लाइसेंस रद्द हुए। अन्य जोन जैसे क्रोएशिया, ट्रेक, डोर और सियालिया में भी कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई इस बात को दर्शाती है कि हरियाणा में मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसे नियम तोड़ने वालों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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