सिरसा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत न्यायालय परिसरों में सिरसा, डबवाली और ऐलनाबाद में आयोजित की जाएगी।
बेंचों का गठन
लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 6 बेंचों का गठन किया गया है।
सिरसा न्यायालय परिसर में बेंच:
- सुमित गर्ग – प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, सिरसा
- नितिन किनरा – अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरसा
- मनीष नागर – मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं एसीजे (एसडी), सिरसा
- सुश्री रिचू – सिविल जज (जूनियर डिविजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सिरसा
डबवाली में बेंच:
- सुमन पतलेन – न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ऐलनाबाद में बेंच:
- आशीष आर्य – अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं न्यायिक दंडाधिकारी, ऐलनाबाद
लोक अदालत का उद्देश्य
जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा करना है। इसमें विवादों का समाधान दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया जाता है। यह प्रक्रिया तेज और किफायती होती है।
मामलों के निपटारे के लिए आवेदन
लोक अदालत में मामले निपटाने के इच्छुक व्यक्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- यह आयोजन उन मामलों के लिए है जो अदालत में लंबित हैं और दोनों पक्षों की सहमति से हल किए जा सकते हैं।
- लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालतों का भार कम करना और विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है।
नियमित आयोजन
लोक अदालतों का आयोजन समय-समय पर होता है ताकि अधिकतम लंबित मामलों का समाधान किया जा सके। यह एक ऐसा मंच है जो न्याय प्रक्रिया को सरल, त्वरित और किफायती बनाता है।
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