शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने SC
से
पंजाब और हरियाणा के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने हवा प्रदूषण
के मामले में इन दोनों राज्यों को फटकार लगाई है। अदालत ने दिल्ली और आसपास के
क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन
हर साल यह समस्या बढ़ती जा रही है।
चीमा ने कहा- "मैं सुप्रीम कोर्ट से
अनुरोध करता हूं कि इन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाए... इसके बाद ही वे इस पर
काम शुरू करेंगे। वे हमेशा किसानों पर आरोप नहीं लगा सकते। उन्हें किसानों को
आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट की निराशा
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हवा प्रदूषण से
संबंधित अपने निर्देशों को लागू करने में कमी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)
की
प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें पते चला है
कि CAQM ने अपने निर्देशों को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं और
आखिरी बैठक 29 अगस्त को ही हुई थी।"
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को CAQM
के
निर्देशों का पालन करने और एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को तय की गई है। जैसे ही पराली जलाने का सीजन शुरू
होगा, CAQM ने हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में पराली
जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए "उड़न दस्ते" तैनात किए हैं।
पर्यावरण मंत्रालय का प्रयास
पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि उड़न दस्ते जमीनी स्तर की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और CAQM और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को "रोजाना आधार" पर रिपोर्ट करेंगे, जिसमें पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम भी शामिल होंगे।
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