यह लिखा है निलंबन आदेश में
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, फतेहाबाव द्वारा विये गये निर्देशानुशार खण्ड विकारा एवं पंचायत अधिकारी, भटटूकलां ने अपने पत्र क्रमांक 2216 दिनांक 25.10.2024 द्वारा रिपोर्ट की है कि सरंपच ग्राम पंचायत भटटूकलां द्वारा विषयाधीन मामले में सरकार के नियमों की अनदेखी करते हुए, सरकारी राशि का दुरुपयोग करते हुए, मु० 12,13,131/- रुपये की सरकार को हानि पहुंचाई है।
आपके उपर लगाए गए आरोप गम्भीर है। अतः मैं, मनदीप कौर, आई०ए०एस०, उपायुक्त, फतेहाबाद, श्री प्रहलाद, सरपंच ग्राम पंचायत भटटूकलां, खण्ड भटटूकलां, जिला फतेहाबाद को सरपंच ५८ से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती हूँ तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (2) के अर्नागत ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से रोक लगाती हूँ। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, मट्टूकला को हिदायत की जाती है कि वह नियमानुसार निलम्बित सरपंच से यदि कोई ग्राम पंचायत का अचल व चल सम्पत्ति उसके कब्जे में लें।
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