हरियाणा विधानसभा चुनाव-- 4 व 5 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए लेनी होगी एमसीएमसी से अनुमति : -विज्ञापन के लिए उम्मीदवार या प्रतिनिधि को एमसीएमसी के समक्ष 48 घंटे पहले करना होगा आवेदन

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हरियाणा विधानसभा चुनाव-- 4 व 5 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए लेनी होगी एमसीएमसी से अनुमति : -विज्ञापन के लिए उम्मीदवार या प्रतिनिधि को एमसीएमसी के समक्ष 48 घंटे पहले करना होगा आवेदन

 



हिन्दी न्यूज़ ।  सिरसा  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन यानी 4 व 5 अक्टूबर को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। उम्मीदवार जिला या राज्य स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 48 घंटे पहले आवेदन कर प्रमाण पत्र ले सकता है।

इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने बताया कि मतदान से पहले और मतदान के दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला प्रत्येक विज्ञापन संबंधित उम्मीदवार या पार्टी को एमसीएमसी से अनुमति लेना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उम्मीदवार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 को पारदर्शिता, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी नागरिकों को भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के आदेशों की पालना करनी होगी। इसके साथ ही जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी कमेटी केबल चैनलों व अन्य चैनलों पर चलने वाले विज्ञापनों की गहनता से मॉनिटरिंग कर रही है। केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर एमसीएमसी कमेटी की पारखी नजर है। विधानसभा चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर और सिनेमा हॉल संचालक एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण पत्र के बगैर किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते।

सर्टिफाइड विज्ञापन ही किए जा सकेंगे प्रसारित:

जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने बताया कि केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर व सिनेमा संचालक के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर व सिनेमा संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कमेटी द्वारा विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होंगे और साथ ही विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है।

उम्मीदवार को करना होगा निर्धारित प्रोफॉर्मा में आवेदन:

डीसी ने बताया कि विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनेक्सचर-ए में आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्सचर बी फार्म में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होंगी। साथ ही सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। यदि किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उसे विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 



मतदाता जागरूकता अभियान बना बड़ी मुहिम : रिटर्निंग अधिकारी अर्पित संगल
-स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत उपमंडर परिसर में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान

सिरसा न्यूज। मतदाता जागरूकता के लिए चलाया जा रहा स्वीप अभियान पूरे उत्साह के साथ जिला में चल रहा है। इसी कड़ी में डबवाली के रिटर्निंग अधिकारी अर्पित संगल ने उपमंडल परिसर में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया जिसके माध्यम से आमजन को शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा।

रिटर्निंग अधिकारी अर्पित संगल ने बताया कि कहा कि भारतीय संविधान में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया गया है। इस बात को युवाओं को समझना होगा कि लोकतंत्र में भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत बनता है। 

उन्होंने विधानसभा क्षेत्र वासियों से आह्वान करते हुए कहा कि लोकतंत्र के पर्व में वोट डालकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वे खुद मतदान करने के साथ साथ अपने आस-पास के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ ही सभी शिक्षण संस्थाओं को भी स्वीप अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करें और आमजन को मतदान के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करें।

उन्होंने बताया कि डबवाली विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता की मुहिम निरंतर चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन अनेक पोर्टल शुरू किए हुए हैं। जिनमें केवाईसी, वोटर्स सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप, सक्षम  एप, शिकायत करने के लिए सी-विजिल एप, वोटर टर्न आउट एप आदि शामिल हैं। नागरिक चुनाव से संबंधित अपनी शिकायतों का निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 या सी विजिल एप के माध्यम से करवा सकते हैं।




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