हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय कर कर दी गई है। उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। एक उम्मीदवार को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर दस हजार रुपये की राशि जमा करानी होगी। अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये तय की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी अभिषेक मीणा ने बताया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने चुनाव का पूरा लेखा-जोखा रखना होगा। इसके लिए अलग बैंक खाता खुलवाना होगा।रविवार को नहीं होंगे नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी मीणा ने बताया है कि 5 सितंबर से बावल, कोसली व रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 सितंबर (रविवार) को नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे। नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 16 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसी दिन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
100 मीटर की परिधि में 3 वाहन लाने की होगी अनुमति
नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ व एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी।
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