sirsa news: 1 अरब 50 करोड़ 32 लाख से अधिक में बिके शराब ठेकों के 59 ज़ोन

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sirsa news: 1 अरब 50 करोड़ 32 लाख से अधिक में बिके शराब ठेकों के 59 ज़ोन



सिरसा जिला में  1  अरब 50 करोड़ 32 लाख से अधिक में बिके शराब ठेकों के 59 ज़ोन, 27 जून को होगी 14 ज़ोन की बिक्री, 15 से 25 प्रतिशत दाम घटासिरसा । नई आबकारी नीति के तहत सिरसा जिले के कुल 73 जोन में से 59 ज़ोन की बिक्री हो चुकी है। 59 ज़ोन की बिक्री के लिए एक अरब 43 करोड़ 72 लाख रुपए का रिजर्व प्राइस निर्धारित किया गया था, लेकिन खुली बोली में यह ज़ोन एक अरब 50 करोड़ 32 लाख 75 हजार 420 रुपए में बिके हैं।


उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त आलोक पाशी ने यह जानकारी देते हुए बताया  बाकि 14 ज़ोन की बिक्री के लिए 27 जून को 4 बजे तक ओपन बीड लगाई जा सकती हैं। इसी दिन सांय 5 बजे बीड ओपन होगी। 
इसके लिए कोई भी फर्म अपनी आईडी बनवाकर डेढ़ लाख रुपए की निर्धारित फीस के साथ हिस्सा ले सकती है। 

उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त ने बताया कि जिन 14 ज़ोन की बिक्री की जाएगी, उनके रिजर्व प्राइस 15त्न से लेकर 25त्न तक घटा दिए गए हैं।  इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट हरियाणाटेक्सडॉटजीओवीडॉटइन अथवा आबकारी एवं कराधान विभाग के दफ्तर से जानकारी ली जा सकती है।



मेडिकल/फार्मेसी दुकानों पर कैमरे लगाना जरूरी
सिरसा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य कर दिए हैं।
जिलाधीश आर.के. सिंह ने सीआरपीसी 1973 की धारा 133 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला के सभी मेडिकल/फार्मेसी संचालक एक माह में अपने-अपने मेडिकल स्टोर के अंदर व बाहर की तरफ सीसीटीवी कैमरे  लगवाएं। 
आदेशों में कहा गया है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत बनाए गए नियम 1945 के अनुसार अनुसूची एच तथा एक्स में समाहित औषधियां बेचने वाली सभी मेडिकल/फार्मेसी दुकानों के मालिक एक माह की समयावधि में अपनी दुकानों के अंदर तथा बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाएंगे।
आदेशों के अनुसार वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी, संबंधित जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी तथा संबंधित बाल कल्याण संरक्षण अधिकारी इन मेडिकल/फार्मेसी दुकानों पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज समय समय पर रैंडमली चेक करेंगे। यदि जिले में कोई भी मेडिकल/फार्मेसी संचालक इन आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो ऐसे मेडिकल/फार्मेसी संचालक के खिलाफ लागू अधिनियमों/नियमों के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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