Haryana News: जानें हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण पेंशन

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Haryana News: जानें हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण पेंशन



★ बुढ़ापा पेंशन 

उम्र 60 साल फैमिली id में वेरिफाई +हरियाणा की निवासी +पति और पत्नी दोनो को मिला के आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

   


 ★ विधवा पेंशन 

पति की मृत्यु के उपरांत + सरकारी नोकरी के अधीन न हो महिला +हरियाणा की निवासी+ खुद की आय 3 लाख से ज्यादा न हो + उम्र 60 साल से ज्यादा न हो



★ बोना भत्ता पेंशन 

आवेदक की हाइट 3 फीट 8 इंच या इससे कम होनी चाहिए + पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए+ हरियाणा की निवासी 



★ विकलांग पेंशन

आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए और उम्र 18 या इससे ज्यादा होनी चाहिए + पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम हो + हरियाणा की निवासी हो 


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★ लाडली पेंशन 

आवेदक का कोई बेटा नहीं होना चाहिए जिनकी केवल लड़किया है वही करवा सकते हैं+ इस पैंशन के लिए केवल मां ही फॉर्म भरवा सकती है। मां न होने की कंडीशन में ही पिता भरवा सकता है+उम्र 45 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए+हरियाणा का निवासी +पति और पत्नी दोनो को मिला के आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए



★ विधुर पेंशन

आवदेक की पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसने दोबारा शादी नही की है + आवदेक की उम्र 40 साल होनी चाहिए 



★ अविवाहित पेंशन

केवल पुरुष +आवदेक ने कोई शादी न की हो +उम्र 45 साल होनी चाहिए


◆ सभी प्रकार की पेंशन के लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।

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