Road Accident: पोर्श कार ने 200 किलो प्रति घंटे की स्पीड से बाइक को कुचला

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Road Accident: पोर्श कार ने 200 किलो प्रति घंटे की स्पीड से बाइक को कुचला



  • . सड़क हादसे में दो की मौत

पुणे: सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के एक कपल की मौत हो गई। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि नाबालिग आरोपी की पोर्श कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से चल रही थी। कार पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। उस समय ही मध्य प्रदेश के रहने वाले कपल अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा भी बाइक से लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार ने अश्विनी की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अश्विनी हवा में करीब 20 फुट तक उछली और फिर जमीन पर गिर गई। उसका दोस्त अनीश भी कार पर गिरा। गंभीर चोट के कारण दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।


उनके शव सोमवार को अंतिम संस्कार के लिए गृहनगर जबलपुर लाया गया। अश्विनी के परिजनों ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। मारे गए टेक्निकल एक्सपर्ट में से एक के परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपियों को पुलिस स्टेशन में श्वीआईपी ट्रीटमेंटश् दिया गया। अनीश के भाई देवेश ने कहाए श्पुलिस कथित तौर पर आरोपी के आराम का ख्याल रख रही थी और अनीश के दोस्तों से जन्मदिन की पार्टी और उसके और अश्विनी के बीच संबंधों के बारे में पूछताछ कर रही थी। अनीश के चाचा सूर्या अवधिया और देवेश को आश्चर्य है कि आरोपी को जमानत कैसे मिल गई। 


उन्होंने कहा कि अदालत नाबालिग को जमानत दे सकती है लेकिन उन्हें मृतक के परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए था। अदालत ने इस शर्त पर जमानत दी है कि नाबालिग एक्सीडेंट पर एक निबंध लिखेगाए 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेगा और मनोचिकित्सक से शराब की लत का इलाज कराएगा।अश्विनी के चाचाए अयोध्या प्रसाद कोस्टा ने कहा कि परिवार इस त्रासदी से तबाह हो गया है। नाबालिग ड्राइवर को जमानत कैसे मिलीघ् हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार उसके माता.पिता पर भी मुकदमा चलाए। वे एक कम उम्र के ड्राइवर को ऐसी कार कैसे दे सकते हैं।श्


महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार रात अपनी तेज रफ्तार पोर्श कार से दो लोगों के कुचलने के आरोपी नाबालिग को निचली अदालत ने बेल दे दी। वारदात के 15 घंटे बाद आरोपी को जमानत देते हुए अदालत ने उसे ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने को कहा। आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि कोर्ट ने नाबालिग को सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखनेए शराब पीने की आदत का इलाज कराने और काउंसलिंग सेशन लेने की शर्त रखी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पुणे पुलिस ने मामले में सेशन कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। पुलिस के मुताबिकए शनिवार रात रियल एस्टेट एजेंट का नाबालिग बेटा दोस्तों के साथ पार्टी कर अपनी पोर्श कार से लौट रहा था। हालांकि हाल ही में आए अपडेट के मुताबिक पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

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