कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया हैए ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की हैए इससे 6 करोड़ से ज्यादा पीएम मेंबर को लाभ मिलेगा। यह एक ऐसी सुविधा हैए जो इमरजेंसी में पीएफ सदस्यों को फंड प्रोवाइड कराती हैए इसके तहत अब 3 दिन में ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा।
ऑटो मोड सेटलमेंट के तहत इमरजेंसी के समय कर्मचारी अपने ईपीएफ से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ कुछ तरह की इमरजेंसी के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को फंड से पैसे निकालने की सुविधा देता हैए इसमें इमरजेंसी बीमारी के इलाजए एजुकेशनए शादी और घर खरीदना आदि शामिल है। इसमें से किसी एक इमरजेंसी के लिए आप पीएफ अकाउंट से एडवांस फंड निकाल सकते हैं।
ऑटो मोड सिस्टम से होगा क्लेम सेटलमेंट
इमरजेंसी में इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थीए लेकिन तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थेए अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया हैए अब आप आप बीमारीए एजुकेशनए शादी और घर खरीदने के लिए भी ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अब सब्सक्राइबर्स बहन या भाई की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकाल सकते हैं।
कितने रुपये तक निकाल सकते हैं फंड?
ईपीएफ अकाउंट से एडवांस फंड की लिमिट बढ़ा दी गई है पहले यह लिमिट ₹50000 थी जो अब ₹1 लाख कर दी गई है। एडवांस निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए हो जाएगा। किसी से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। पैसा आपके अकाउंट में तीन दिन के अंदर आ जाता है हालांकि आपको कुछ दस्तावेज समिट करना आवश्यक होगाए इसमें केवाईसीए क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटीए बैंक अकाउंट डिटेल शामिल है।
एडवांस पैसे निकालने का क्या प्रोसेस है?
सबसे पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन करना होगाए इसके लिए यूएएन और पासवर्ड जरूरी हैए लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और फिर क्लेम सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा फिर आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। इसी बैंक अकाउंट में एडवांस का पैसा आएगा। अब आपको अपने बैंक अकाउंट के चेक की कॉपी या पासबुक अपलोड करनी होगी फिर उस कारण के बारे में बताना होगाए जिस वजह से आप पैसा निकालना चाहते हैं। अब आगे के कुछ प्रॉसेस को फॉलो करके अप्लाई कर देना होगाए 3 से 4 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा।
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