दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने उन्हें 1 जून 2024 तक के लिए अंतिम जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को दोबारा जेल जाना पड़ेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख को मतगणना से पहले दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपा कंकर दत्ता की बेंच ने शुक्रवार को अपना आदेश सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई के दौरान कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री है। और आदतन अपराधी नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 5 साल बाद आता है। इसलिए केजरीवाल को जमानत देने में कोई हर्ज नहीं है । अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का भरपूर विरोध किया था। परवर्तन निदेशालय ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जवान दिए जाने का विरोध किया। और कहा की ऐसा कोई पूराना उदाहरण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की ओर पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 4 जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए केजरीवाल को 1 जून तक के लिए राहत दी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान तक वह जेल से बाहर रहेंगे । शीर्ष अदालत के मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई में वक्त लगेगा ऐसे में केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जानी चाहिए ।
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