कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला युवती से रेप, कोर्ट ने दोषी डॉक्टर को सुनाई 12 साल की सजा

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कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला युवती से रेप, कोर्ट ने दोषी डॉक्टर को सुनाई 12 साल की सजा



हरियाणा के फरीदाबाद जिले के स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत युवती के साथ रेप करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई और साढ़े तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी डॉक्टर युवती का अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 25 वर्षीय युवती एक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत है। वहां गुड़गांव के सेक्टर 9ए निवासी डॉ ण्जतिन डिंगार कार्यरत था। 


दोनों साथ.साथ काम करते हुए दोस्ती हो गई थी। एक दिन डॉक्टर ने अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए युवती से जानकारी हासिल की फिर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर गुड़गांव पासपोर्ट कार्यालय ले गया। वापस लौटने समय उसने रास्ते में कोल्ड ड्रिंक खरीदा और उसमें नशील पदार्थ मिलाकर युवती को पिला दिया। इसके बाद मामा के घर अशोका एंक्लेव ले जाकर दुष्कर्म किया।

 

शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध 

होश आने पर युवती ने जब डॉक्टर से विरोध जताया तो उसने शादी करने का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। कभी मामा के घर तो कभी सेहतपुर स्थित न्यू डिस्पेंसरी में ले जाकर दुष्कर्म करता। परेशान होकर 17 जून 2022 को पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत कर दी। इसके बाद दोनों में राजीनामी हो गया और पीड़िता से शादी करने के लिए पांच दिन की मोहलत दुष्कर्मी डॉक्टर को दी गई। लेकिन डॉक्टर शादी करने में आना कानी करता रहा।


कोर्ट ने डॉक्टर को सुनाई 12 साल की सजा 

परेशान होकर पीड़िता ने दोबारा पुलिस के पास पहुंची और केस दर्ज कराया। केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने डॉक्टर को 12 साल की सजा सुनाई है।

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