sirsa news: गेहूं कटाई के बाद अवशेष जलाने पर होगी कड़ी कारवाई

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sirsa news: गेहूं कटाई के बाद अवशेष जलाने पर होगी कड़ी कारवाई

 

जिलाधीश आर.के सिंह ने जिला में गेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर जनहित में दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के तहत अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध व मानव जीवन को खतरे की संभावना बनी रहती है। इसके जलाने से पशुओं के चारे की भी कमी हो सकती है। इसके अलावा फसल अवशेष जलाने पर भूमि की मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने के कारण पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। इन आदेशों की अवहेलना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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भजन मंडली ने वोट बनवाने व मतदान के लिए किया जागरुक


लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर जागरूक करने के लिए सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की भजन मंडली टीमें क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानोंं पर आमजन को वोट बनवाने के साथ ही वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही है। भजन मंडली आया लोकतंत्र का त्यौहार, सब खुशी मनावै नर-नार और आप जागो औरों को जगाओ, वोट डालने सारे जाओ, आदि गीतों के द्वारा लोगों को जागरूक करने के कार्य में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला के गांव अबूबशहर व सुकेरा खेड़ा में आमजन को वोट बनवाने व मतदान के लिए जागरुक किया।

डीआईपीआरओ संजय कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देशन में चुनाव का पर्व, देश का गर्व थीम से ओतप्रोत गीतों द्वारा विभाग की टीमें शहर व गांवों के सार्वजनिक स्थलों पर जाकर प्रचार कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग की भजन मंडली के कलाकारों ने बेहतरीन धुनों के साथ गीतों को तैयार किया है जो लोगों के मनोरंजन के साथ ही जागरूक करने के उत्कृष्ट कार्य कर रहे है।

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