सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार
ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 उत्पादों पर बैन
लगा दिया है। इनमें खांसी की दवा से लेकर कई तरह की गोलियां भी शामिल हैं।
उत्तराखंड सरकार के लाइसेंस प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि पतंजलि
आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी की ओर से उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन
प्रकाशित करने के लिए कंपनी के लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है।
इन उत्पादों पर लगाई रोक
उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस
प्राधिकरण ने बाबा रामदेव की पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर
रोक लगा दी है। दिव्य फार्मेसी की इन उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन
लगाया है।
श्वासारि
गोल्ड |
श्वासारि
वटी |
श्वासारि
प्रवाही |
श्वासारि
अवलेह |
दिव्य
ब्रोंकोम |
मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावरलिपिडोम |
बीपी ग्रिट |
मधुग्रिट |
मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर |
लिवामृत एडवांस |
लिवोग्रिट |
आइग्रिट गोल्ड |
पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप |
भ्रामक विज्ञापन को लेकर धामी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शाम हलफनामा भी दायर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अपने कुछ उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पतंजलि को फटकार लगाई थी।
पतंजलि के मामले में आज भी सुनवाई
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पतंजलि के मामले की सुनवाई करेगा, ताकि यह तय किया जा सके कि रामदेव के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाए या नहीं। वहीं उत्पादों पर रोक लगाने के मामले में पतंजलि ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।
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