Gujarat News आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल की जेल

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Gujarat News आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल की जेल



Gujarat News घटना के दो दशक से अधिक समय के बादए 28 मार्च को गुजरात के पालनपुर की एक सत्र अदालत ने एक वकील को फंसाने की साजिश के तहत ड्रग्स लगाने के 1996 के मामले में बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सलाखों के पीछे भेज दिया। कोर्ट ने उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। आईपीएस को यह सजा 28 मार्च को सुनाई गई और इसके एक दिन बाद अदालत ने भट्ट को 1996 में यह दावा करके राजस्थान के एक वकील को झूठा फंसाने का दोषी पाया कि पुलिस ने पालनपुर के एक होटल के कमरे से ड्रग्स जब्त किया थाए जहां वकील रह रहा था। अदालत ने कहा कि उक्त आईपीएस को लगातार 20 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़ेंगे। 


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2015 मेंए भट्ट को गृह मंत्रालय द्वारा बल से बर्खास्त कर दिया गया था और 2018 से वह सलाखों के पीछे हैंए जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में हिरासत में मौत के मामले में सजा सुनाई गई थी। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेण्एनण् ठक्कर ने भट्ट को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ;एनडीपीएसद्ध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। सजा की अवधि गुरुवार को सुनाई गई। अदालत ने उन पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अगर वह इसका भुगतान करने में विफल रहे तो उन्हें एक अतिरिक्त वर्ष जेल में बिताना होगा। 


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पूर्व पुलिस अधिकारी को चोट पहुंचाने के इरादे से गलत दस्तावेज तैयार करना के मामले में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी दोषी ठहराया हैए कोर्ट के फैसले के बाद भट्ट के वकील एसण्बीण् ठाकोर ने मीडियाकर्मियों से कहा कि उनके मुवक्किल फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

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