सिरसा न्यूज़ - जिला न्यायालय परिसर में 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत National Lok Adalat आयोजित की जाएगी। लोक अदालत में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम में केसों के निपटारे के लिए आवेदन किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव अनुराधा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस लोक अदालत में कोई भी इच्छुक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों के निपटारे के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है।
लोक अदालतों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसलों की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है।
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लोक नृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित, 29 फरवरी अंतिम तिथि- कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा सभी जिलों से आवेदन आमंत्रित
Sirsa News कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा लोकनृत्य दलों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक दल 29 फरवरी तक विभाग की मेल आईडी ऑर्टएंडकल्चरलअफेयरसएचआरवाईएटजी मेलडॉटकॉम (artandculturalaffairshry@ gmail.com) पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य के पंजीकृत लोक नृत्य दलों को ही विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अनुबंधित किया जाएगा।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय बिढलान ने टीम लीडर तथा सह-कलाकारों से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि कोरियोग्राफर व टीम लीडर के नृत्य विधा से संबंधित दस्तावेजों को लाना अनिवार्य है।
कोरियोग्राफर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा सह-कलाकार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी एक दल में पंजीकृत सदस्य केवल अपने पंजीकृत दल में ही प्रस्तुति दे सकेगा, अन्यथा विभाग द्वारा उसके पूर्ण दल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दल के सदस्य पर किसी भी प्रकार का पुलिस केस अथवा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका पंजीकरण रद्द करने के साथ-साथ विभाग द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में प्रस्तुति का कार्य नहीं दिया जाएगा। सभी कलाकार पारम्परिक व साफ-सुथरी वेशभूषा में होने अनिवार्य हैं। दलों को अग्रिम व नकद राशि नहीं दी जाएगी। राशि की अदायगी कलाकार के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधे की जाएगी।
डीआईपीआरओ ने बताया कि मानदेय अदायगी हेतु बिल व संबंधित दस्तावेज टीम लीडर द्वारा सत्यापित होने चाहिए। बिलों में कटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, कैंसेलेल्ड बैंक चेक, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो तथा उनकी प्रतियां साथ लाना अनिवार्य है। एक कलाकार केवल एक ही दल में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय एस.सी.ओ. 29, पहली मंजिल, सेक्टर-7 सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ अथवा मोबाइल नं. 6239573353, 9728970819 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कलाकारों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवेदन का आह्वान किया है।
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