Haryana news रिटेल आउटलेट व डिपो के लिए स्टॉक लिमिट निर्धारित

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Haryana news रिटेल आउटलेट व डिपो के लिए स्टॉक लिमिट निर्धारित



Haryana news  खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा गेहूं, चीनी व चावल के संबंध में स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है। मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार गेहूं के स्टॉक में ट्रेडर्स, होलसेलर को 1000 एमटी तक स्टॉक रखने के लिए कहा गया था, वहीं रिटेलर को 5 एमटी, बिग चैन रिटेलर 5 एमटी, रिटेल आउटलेट के लिए और सभी डिपो पर 1000 एमटी स्टॉक रख सकता था।




सिरसा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कप्तान सिंह ने बताया कि 08 फरवरी 2024 को जारी आदेशानुसार ट्रेडर्स, होलसेलर के लिए 500 एमटी निर्धारित कर दिया है। वहीं रिटेलर के लिए 5 एमटी रिटेल आउटलेट के लिए और बिग चैन रिटेलर के लिए 5 एमटी रिटेल आउटलेट के लिए व सभी डिपो पर 500 एमटी का स्टॉक रखने के लिए कहा गया है। 



उन्होंने बताया कि सभी ट्रेडर्स, होलसेलर-रिटेलर, बिग चैन रिटेलर को गेहूं, चीनी और चावल के स्टॉक की जानकारी प्रत्येक शुक्रवार ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। इसके लिए खाद्य एवं पूर्ति विभाग की तरफ से पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर कितना स्टॉक बकाया है, कितना बिक्री हुआ है, इसकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए निरीक्षक, उपनिरीक्षक के साथ-साथ संबंधित सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी निजी रूप से ड्यूटी लगाई गई है ।



उन्होंने गेहूं चीनी व चावल के ट्रेडर्स, होलसेलर, बिग चैन रिटेलर, रिटेल आउटलेट को निर्देश दिए हैं कि ये अधिक से अधिक संख्या में विभाग के पोर्टल http://evegoils.nic.inhttp://esugar.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करवाए तथा नियमानुसार अपना स्टॉक मेंटेन रखना सुनिश्चित करें। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या दूरभाष नंबर 01666-248422 पर संपर्क कर सकते है।

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