अगर आप साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत

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अगर आप साइबर ठगी के शिकार हो चुके हैं तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत

 



साइबर ठगों से रहें सावधान, गोपनीय जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड न करें शेयर - साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल व हेल्पलाइन 1930 पर दें साइबर धोखाधड़ी की सूचना

यह एक बहुत उपयुक्त प्रक्रिया है जिससे लोग साइबर अपराधों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यहां इस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत प्रक्रिया की जानकारी दी गई है:


 पोर्टल ओपन करें:

 

 

  • 'फाइल ए कंपलेंट' ऑप्शन पर क्लिक करें:
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  • पोर्टल के होम पेज पर जाएं और 'फाइल ए कंपलेंट' ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • एग्रीमेंट पढ़ें और 'असेप्ट' पर क्लिक करें:
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  • पढ़ाई गई एग्रीमेंट को सविनयता से पढ़ें और उसके बाद 'असेप्ट' पर क्लिक करें।
  • शिकायत की श्रेणी चयन करें:
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  • महिला और बच्चों से संबंधित शिकायत के लिए 'रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वूमेन/चाइल्ड' चयन करें और अगर अलग शिकायत है तो 'रिपोर्ट साइबर क्राइम' पर क्लिक करें।
  • रजिस्ट्रेशन करें:
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  • शिकायत दर्ज करने के लिए आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, 'क्लिक हियर फॉर ए न्यू यूजर' पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  • अपराध का विवरण दें:
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  • शिकायत दर्ज करने के बाद, आपसे अपराध का विवरण देने के लिए एक लिस्ट मिलेगी। जितना संभव हो सके, विस्तार से बताएं कि आपको क्या हुआ है।
  • सोशल प्लेटफ़ॉर्म की जानकारी दें:
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  • जहां क्राइम हुआ है, उस सोशल प्लेटफ़ॉर्म की जानकारी दें (व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आदि)।
  • शिकायत दर्ज करें:
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  • सभी जानकारी देने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें।
  • कन्फर्मेशन मैसेज:
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  • शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको पोर्टल से एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। इसे फोन या ईमेल पर रखें, क्योंकि यह आपकी शिकायत आईडी के साथ होगा।
  • इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक अनुसरण करने से लोग आसानी से शिकायत कर सकते हैं और साइबर अपराधों के खिलाफ सकारात्मक कदम उठा सकते हैं।

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डिजिटल व सोशल मीडिया के दौर में बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे साइबर ठगों से सावधान व सतर्क रहें। किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपनी गोपनीय जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड आदि किसी के साथ शेयर न करें और न ही किसी झांसे में आएं। किसी भी कारणवश साइबर अपराध का शिकार होने पर केंद्र सरकार के पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। सरकार के इस पोर्टल की मदद से यूजर को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलती है। इस पोर्टल पर सभी तरह के साइबर अपराध की शिकायत की जा सकती है।

डिजिटल वर्ल्ड में साइबर अपराध से जुड़ी घटनाएं अब बेहद आम हो गई हैं। आए दिन साइबर अपराध से जुड़ी अलग-अलग खबरें सुनने को मिलती हैं। साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर यूजर्स को अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। ऐसे में कई बार यूजर किसी बड़े अपराध का शिकार बन जाता है और उसे यह तक समझ नहीं आता कि इसकी शिकायत कहां करें। इसके लिए केंद्र सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस तरह के अपराध की शिकायत की जा सकती है। इस पोर्टल के साथ यूजर्स अपने साथ हुए किसी साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के लिए भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। सरकार का यह पोर्टल चौबीस घंटे काम करता है। यूजर्स की मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 की सुविधा भी मिलती है।

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसे करें शिकायत

पोर्टल पर शिकायत करने के लिए सबसे पहले साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ओपन कर होम पेज पर 'फाइल ए कंपलेंट' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ने के बाद असेप्ट पर क्लिक करना होगा। महिला और बच्चों से संबंधित शिकायत के लिए 'रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वूमेन/चाइल्ड' और इससे अलग शिकायत के लिए 'रिपोर्ट साइबर क्राइम' पर क्लिक करना होगा। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, इसके लिए 'क्लिक हियर फॉर ए न्यू यूजर' पर क्लिक करना होगा। यहां सारी जानकारियों को दर्ज कर प्रोसेस को पूरा करना होगा। अब आपसे क्राइम का टाइप जानने के लिए एक लिस्ट देकर जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा, जहां क्राइम हुआ है उस सोशल प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आदि) की जानकारी देनी होगी। अपराध के बारे जानकारी देने के लिए इसके बारे में लिखना होगा। सारी जानकारियों को रिव्यू करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद पोर्टल से एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा। इस कन्फर्मेशन को फोन, ईमेल पर शिकायत आईडी के साथ पाया जा सकेगा।

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