सिरसा । कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक कृषि डा. सुखेदव सिह ने बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान जिला के अनुसुचित जाति के किसानों को नए 45 हॉस पावर या इससे अधिक के ट्रेक्टर पर एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।
इसके लिए किसान 26 फरवरी से 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएग्री हरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन (https://www.agriharyana.gov. in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि इसके लिए किसान की स्वयं भूमि का पंजीकरण मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर होना आवश्यक है। लाभार्थी किसानों का चयन ड्रा के माध्यम से संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा जिला स्तर पर किया जाएगा।
चयन उपरांत चयनित किसान को सूचिबद्ध अनुमोदित निर्माताओं से अपनी पंसद का ट्रैक्टर मॉडल तथा मोल भाव करके खरीद कर सकता है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसान के द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए और वह अगले पांच वर्षो तक ट्रैक्टर नहीं बेच सकता है, जिसके लिए किसान को पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड करना होगा।
डीएलईसी के अनुमोदन के बाद चयनित किसानों को सत्यापन के लिए सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाने होंगे और सफल सत्यापन के बाद ऑनलाइन परमिट पात्र किसान को 15 दिनों के अंदर खरीद पूरी करने के लिए जारी किया जा सकता है। उसके बाद प्रतीक्षा सूची में अंकित किसान को अवसर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस पर उप कृषि निदेशक सिरसा व सहायक कृषि अभियंता सिरसा के कार्यालय में संपर्क कर सकते है
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