मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के उप निरीक्षक बजरंग, चालक ईएस आई रामपाल हिसार ने जगतपाल एएफएसओ को साथ लेकर हेम्मत कुमार डिप्पू धारक के राशन डिपो वार्ड नंबर 10 ऐलनाबाद पर एसएसए का निरीक्षण किया । सरकार द्वारा निर्धारित डिपो वार्ड नंबर 10 ऐलनाबाद पर केवल एक थैला बाजरा जिसका वजन 50 किलो पाया गया।
डिप्पू धारक वार्ड नंबर 10 में राशन वितरण न करके वार्ड नंबर 11 में दूसरे स्थान पर राशन वितरण करता हुआ राजेंद्र पुत्र भूराराम वासी वार्ड नंबर 2 ऐलनाबाद पाया गया। दूसरे स्थान पर भौतिक जांच के दौरान पोस मशीन 107900 600023 के अनुसार 4 क्विंटल 35 किलो 788 ग्राम गेहूं, 3 क्विंटल 8 किलो 320 ग्राम चीनी, 32 लीटर सरसों का तेल व 26 क्विंटल 28 किलो 700 ग्राम बाजरा होना था जबकि मौका पर तीन क्विंटल 50 किलो 788 ग्राम गेहूं, 3 क्विंटल 7 किलो 320 ग्राम चीनी, 40 लीटर सरसों का तेल व 25 क्विंटल 50 किलो बाजरा पाया गया।
भौतिक जांच में टीम के समक्ष 85 किलो गेहूं, 1 किलो चीनी, 28 किलो बाजरा कम पाया गया तथा सरसों का तेल 8 लीटर अधिक पाया गया। उप निरीक्षक बजरंग ने बताया कि डिपो धारक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान संचालक द्वारा राशन वितरण किया है जो पीडीएस कंट्रोल के अनुसार नहीं किया गया है। डिपो धारक पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 की धारा 9 की उप धारा 15 के अनुसार करना चाहिए । उपरोक्त अनुसार डिपो के संचालक व डिपो धारक द्वारा डिपो स्थल व दूसरे स्थान पर राशन कम व अधिक पाया गया है।
डिपो धारक व संचालक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7/10/55 की उल्लंघना की गई है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की शिकायत पर डिपो धारक हेमंत कुमार पुत्र विनोद कुमार वासी वार्ड नंबर 10 ऐलनाबाद, डिपो संचालक राजेंद्र पुत्र भूराराम वासी वार्ड नंबर 2 ऐलनाबाद के खिलाफ स्थानीय पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई है।
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