पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना
Animal insurance policy
पशुधन बीमा योजना चयनित पशु पशुधन बीमा योजना का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सांझा सहयोग द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी अपने पशुओं का बीमा करा सकते है। योजना में दो प्रकार के पशुओं का चयन किया गया है। बड़े पशु और छोटे पशु, बड़े पशुओं में गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, खच्चर एवं बैल और छोटे पशुओं जैसे भेड़, बकरी, सूअर, का चयन किया गया है। प्रत्येक परिवार पाँच यूनिट पशुओं का बीमा करा सकते है। एक यूनिट से आशय एक बड़ा पशु अथवा दस छोटे पशुओं से है।
पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत द्वारा चयनित लाभार्थी इस योजना में अनुसूचित जाति का लाभार्थी निःशुल्क एवं अन्य सभी वर्गों के लिए लाभार्थी रुपया 100 से 300 प्रति बड़े पशु तथा रुपया 25 प्रति छोटे पशु देकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
बीमा कवरेज : इस योजना के अंतर्गत कवरेज की सामान्य मृत्यु एवं दुर्घटना मृत्यु को शामिल किया गया है। बीमा हो जाने के पश्चात् प्रारंभिक 21 दिन तक केवल दुर्घटना मृत्यु जैसे वाहन से टकराना, बिजली का करंट लगना, प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाना इत्यादि का कवरेज शामिल है है। पशु की बीमारी से मृत्यु, सर्प दश या सामान्य मृत्यु का कवरेज बीमा कराने के 21 दिन पश्चात् प्रारम्भ होगा। जानवर की चोरी कवरेज में नहीं है।
बीमा करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज -
1. पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (पशु चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।)
2. परिवार पहचान पत्र की छाया प्रति (अनिवार्य)
3. सरल रजिस्ट्रेशन
4. SC प्रमाण पत्र ( सामान्य वर्ग पर लागू नहीं )
5. प्रीमियम राशि
6. पशु का टैग ( 12 अंक एवं बार कोड) सहित लाभार्थी के साथ फोटो एवं पशु की चारो तरफ से फोटो अनिवार्य है।
लाभार्थी के पशु की जीवित अवस्था के दौरान लगाए गए टैग की फोटो जिसमें टेग सहित पशु की फोटो अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य है। 7
क्लेम प्राप्त करने की विधि
1. जानवर की मृत्यु होने की दशा में लाभार्थी द्वारा अपने निकटत्तम पशु चिकित्साधिकारी को सूचना देना आवश्यक है, एवं बीमा कम्पनी को सूचना देने के उपरांत मृत पशु के शव को अधिकतम 24 घंटे तक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के निरिक्षण हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य है।
2. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी देना आवशयक है। (पशु चिकित्साधिकारी द्वारा जारी )
3. टैग पशु के कान के छोटे से टुकड़े के साथ काटकर जमा करना एवं मृत पशु का टैग सहित फोटो देना आवशयक है। टैग टूटा / कटा हुआ
नहीं होना चाहिए। "NO TAG NO CLAIM"
4. क्लेम फॉर्म पूर्णता भरा हुआ एवं कवरनोट / पॉलिसी की कॉपी देना आवश्यक है।
5. कैंसिल चैक की कॉपी या पासबुक की कॉपी देना आवशयक है। (यदि आपका प्रधानमंत्र जन धन योजना खाता है और आपके पशु की बीमित राशि 50,000/- रूपयें से अधिक है तो आप जन धन खाते को बदलकर सामान्य बैंक की कैंसिल चेक की कॉपी या पासबुक की कॉपी दें।)
6. किसी भी प्रकार की दुर्घटना से हुई पशु मृत्यु की स्थिति में अपने नजदीकी पुलिस थाना / चौकी में सूचित करना अनिवार्य है।
नोट :-
1. जानवर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, वाहन में जानवर को चढ़ाना व उतारना या यात्र करते हुये दुर्भाग्यवश दुर्घटना का कवरेज इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
2. इस योजना के तहत बीमित पशु को बेचे जाने की दशा में पशु बीमा का हस्तांतरण क्रेता के पक्ष से पहले बीमा कम्पनी को सूचित करना अनिवार्य होगा, एवं रूपए 50.00 शुल्क देकर कराया जा सकता है। अन्यथा बीमित पशु की सूचना के आभाव में अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो दावे का भुगतान नहीं होगा।
3. पशु का टैग (छल्ला) किसी भी कारणवश कान से निकल कर व टूट कर गिर जाने की अवस्था में पशु मित्र (बीमा कम्पनी) / नजदीकी पशु चिक्तिसालय को सूचित करना होगा। पशु मित्र (बीमा कम्पनी) के द्वारा दूसरा (नया) टैग लगाने के पश्चात् पशु की फोटो नए टैग (छल्ला) के साथ पशुपालक को पशु चिक्तिसक व बीमा कम्पनी को सूचना देना आवशयक होगा। अन्यथा पुनः टैग (छल्ला) हुए पशु की सूचना के अभाव में अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो दावे का भुगतान नहीं होगा।
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