निराश्रित बच्चों को कैसे मिलती है प्रति माह 1850 रूपये की सहायता

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निराश्रित बच्चों को कैसे मिलती है प्रति माह 1850 रूपये की सहायता

 



Sirsa news सिरसा उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है।



वह बच्चा हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तिय सहायता का लाभ पात्र है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक 1850 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी महावीर गोदारा ने बताया कि उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तवेज जैसे कि फ़ोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यपित फोटोप्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। 




उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों  में से कोई दस्तवेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।


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व्यापारी वन टाइम सैटलमेंट योजना का उठाए लाभ : उपायुक्त पार्थ गुप्ता
सिरसा उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना के माध्यम से 30 जून 2017 से पहले के बकाया करों पर ब्याज व जुर्माना माफ करने का व्यापारियों को सुनहरी अवसर प्रदान किया है। जिन व्यापारियों का जीएसटी लागू होने से पहले का कर बकाया है वे विभाग से सेटलमेंट कर एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकते हैं।




जिला उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) शफीक मोहम्मद ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत बकाया कर पर ब्याज व जुर्माना बिल्कुल माफ कर दिया गया है व मूल कर पर भी भारी रियायत दी जाएगी।



 उन्होंने बताया कि जिले के व्यापारियों के लिए कर भुगतान करने का यह एक बेहतरीन मौका है। उन्होंने बताया कि यदि बकाया राशि 10 लाख रुपये से कम है तो उसका भुगतान 30 मार्च तक करना होगा और यदि 10 लाख से 25 लाख रुपये की राशि के बीच है तो इसका भुगतान दो किस्तों में किया जा सकता है। यदि 25 लाख रुपये से ज्यादा कर की राशि है तो इसका भुगतान तीन किस्तों में विभाग से सेटलमेंट के माध्यम से किया जा सकता है।


उन्होंने बताया कि पहले 90 दिनों में 40 प्रतिशत राशि, अगले 90 दिनों में 30 प्रतिशत राशि व अंतिम 90 दिनों में 30 प्रतिशत राशि का भुगतान आबकारी एवं कराधान विभाग को करना होगा। व्यापारियों को जागरूक करने के लिए जिलें में अभियान चलाए जा रहे है। 



साथ ही जिले के व्यापारी कार्यालय में आकर आबकारी एवं कराधान अधिकारी सुरेंद्र गोदारा (नोडल आफिसर) से किसी भी कार्य दिवस पर बिक्री कर विभाग में आकर इस योजना की जानकारी व लाभ उठा सकते है।

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