पंचायत समिति
प्रधान सोहन ढिल, कामरेड मंगेज चौधरी सहित 10 लोगों एक-एक वर्ष के जेल की सजा
सुनाई, साल 2018 में पानी की मांग को लेकर
टंकी पर चढ़ने का मामला
पानी की मांग को लेकर पेयजल टंकी पर चढ़ने के मामले में राजस्थान में नोहर पंचायत समिति प्रधान समेत दस लोगों को कोर्ट ने एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल को भी दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
जानकारी अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार पूनियां ने गोरखाना
गांव में पेयजल टंकी पर चढ़ने के मामले में 10 लोगों को भादंसं की धारा 448 व 143 में दोष सिद्ध होने पर एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने इस
मामले में दो लोगों को दोष मुक्त भी किया है। न्यायालय ने महंत गोपालनाथ, नरेश कुमार, प्रभुदयाल, बलवंत, सुभाष नेहरा, राकेश नेहरा, पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल, प्रताप महरिया,
धर्मपाल गोदारा, कामरेड मंगेज चौधरी को सजा सुनाई है। इस मामले में सरजीत व
मनीराम को दोष मुक्त किया है।
यह था मामला
वर्ष 2018 में सभी लोग सिंचाई से वंचित गांवों को सिंचाई से जोड़ने की मांग को लेकर गोरखाना गांव में बनी पेयजल टंकी पर चढ़ गए थे। तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता चानणराम द्वारा इस संबंध में नोहर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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