रावतसर का बहुचर्चित हरवीर सहारण हत्याकांड - 10 आरोपियों में से 5 को माना दोषी, 5 आरोप मुक्त कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा सजा

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रावतसर का बहुचर्चित हरवीर सहारण हत्याकांड - 10 आरोपियों में से 5 को माना दोषी, 5 आरोप मुक्त कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा सजा

 

File photo harveer saharan 


राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे के बहुचर्चित हरवीर सहारण हत्याकांड में सोमवार को फैसला सुनाया गया। स्थानीय अपर जिला एवं सत्र जज राजेंद्र चौधरी ने फैसला सुनाते हुए मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया। वहीं, शेष पांच को दोष मुक्त घोषित किया गया है। मामले  में सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।

 


प्रकरण में आरोपी रामनिवास पुत्र हाकमराम जाट निवासी चाईया, मनजीत पुत्र रामपाल अहीर निवासी ढोला पुलिस थाना लोहारू जिला भिवानी, रमेश सुथार पुत्र शीशपाल निवासी चक 9 एएम तहसील रावतसर, अमनदीप पुत्र कुलदीप पिलानिया निवासी वार्ड नंबर 21 रावतसर और अशोक कुमार पुत्र बृजलाल रेगर निवासी वार्ड नंबर 9 रावतसर को प्रकरण में संलिप्त मानते हुए दोषी करार दिया। 


मामले के अन्य आरोपी महेंद्र पूनिया पुत्र अमरसिंह निवासी पदमपुरा तहसील नोहर, रामचंद्र मील पुत्र मोहनलाल निवासी चक 29 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर, अजीत कुमार पुत्र रामकुमार यादव निवासी बढवर पुलिस थाना बुहाना झुंझुनूं, मोहित उर्फ जैलदार पुत्र जयसिंह जाट निवासी लोहारू जिला भिवानी और जोगेंद्र उर्फ धोलिया पुत्र भंवर सिंह राजपूत निवासी श्यामपुर पुलिस थाना सतनाली जिला महेंद्रगढ़ को दोषमुक्त कर दिया है।

 

प्रकरण में राज्य सरकार की तरफ से विशिष्ट लोक अभियोजक अदरीश अली ने पैरवी की। इस हत्याकांड के फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं, दिनभर लोगों की गहमागहमी चलती रही। 

यह था मामला 

उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर 2018 को अपरान्ह करीब 12 बजे कस्बे के एसडीएम कार्यालय में हुई गोलीबारी की घटना में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष नीलम सहारण के पति पार्षद हरवीर सहारन की हत्या हो गई थी, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने कस्बे को बंद करवाया।

 

तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद बेरड और डीवाईएसपी दिनेश राजोरा मौके पर पहुंचे व एफएसएल टीम से मौका निरीक्षण भी करवाया था। रात्रि के समय जाट नेता हनुमान बेनीवाल भी रावतसर 


आए थे तथा बीकानेर आईजी दिनेश एमएन ने रावतसर थाने में ही कैंप किया था। हत्याकांड के सम्बंध में मृतक हरवीर सहारण के पुत्र हनुमंत सहारण ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बाद अनुसंधान में 10 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख निश्चित की गई है।

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