24 व 25 नवम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी, ई-पेपर व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं हो सकेंगे 24 व 25 को विज्ञापन प्रसारित

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24 व 25 नवम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी, ई-पेपर व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं हो सकेंगे 24 व 25 को विज्ञापन प्रसारित



24 व 25 नवम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी, ई-पेपर व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं हो सकेंगे 24 व 25 को विज्ञापन प्रसारित


हनुमानगढ़, 22 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान 25 नवम्बर को मतदान दिवस होने के कारण 24 व 25 नवम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। 24 व 25 नवम्बर को ई-पेपर व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी प्रकार के चुनाव से संबंधित विज्ञापन प्रसारित नहीं होंगे।

जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूक्मणि रियार ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मीडिया में कोई भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी या अन्य संस्था, व्यक्ति, मतदान एवं मतदान के एक दिन पूर्व बिना एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकेंगे।

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