सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग, हरियाणा द्वारा जिलों में लोक कलाकार मंडलियों तथा एकल लोक कलाकारों को सूचीबद्ध आधार पर रखने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सूचीबद्धता तीन वर्ष के लिए की जाएगी और कलाकारों को सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी जाएगी
जिला सूचना एवं
जनसंपर्क अधिकारी संजय बिढलान ने बताया कि सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा
संस्कृति विभाग द्वारा सिरसा में लोक कलाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं।
उन्होंने बताया
कि हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी व
कलाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा। विभाग की ओर से पार्टी व कलाकारों को निर्धारित
दर से मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा।
पार्टी व
कलाकारों को मानदेय
उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी में ड्रामा यूनिट जिसमें लोक नाटक मंडली व नाटक संगीत इत्यादि शामिल हैं। इस श्रेणी की पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिनको 5510 रुपये प्रतिदिन प्रति कार्यक्रम के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। दूसरी श्रेणी में सांस्कृतिक मंडलियां जिसमें सामूहिक कार्यक्रम जिसमें संगीत, लोक नृत्य तथा अन्य विविध कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं।
इस श्रेणी की पार्टी में 10 से 15 कलाकार होंगे जिनको 5510 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में लोक कलाकार मंडली/पार्टी जिसमें भजन पार्टी, परंपरागत लोक गायन पार्टी/आलहा/जंगम और कठपुतली पार्टी इत्यादि शामिल हैं।
इस श्रेणी की पार्टी
में 3 से 5 कलाकार होंगे जिनको 1378 रुपये प्रतिदिन प्रति कार्यक्रम के हिसाब से भुगतान किया
जाएगा। चौथी श्रेणी में एकल कलाकार जिसमें नाटक कलाकार, लोक गायन तथा संगीतकार, तबला वादक, ढोलक वादक,
हारमोनियम वादक, बैंजो वादक, बीन वादक,
बांसुरी वादक तथा क्लारनेट वादक इत्यादि शामिल
हैं। ऐसे एकल कलाकार को 458 रुपये प्रतिदिन
के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इन दरों में एक वर्ष बाद 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जाएगी।
20 सितंबर है आवेदन
जमा कराने की अंतिम तारीख
उन्होंने बताया कि जो पार्टी/मंडली/कलाकार अपने कार्य में दक्ष हो और वह विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो, ऐसी पार्टियां/मंडली या कलाकार अपना आवेदन स्थानीय लघु सचिवालय में वाणिज्य भवन के चतुर्थ तल स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में 20 सितंबर 2023 तक जमा करवा सकते हैं।
सूचीबद्धता की शर्तें एवं आवेदन फॉर्म का प्रारूप संबंधित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। शर्तों एवं आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
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