राशन डिपू लाइसेंस लेने वालों के लिए खुशखबरी : 14 अगस्त तक इस प्रकार करें ऑनलाइन आवेदन

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राशन डिपू लाइसेंस लेने वालों के लिए खुशखबरी : 14 अगस्त तक इस प्रकार करें ऑनलाइन आवेदन

 


Sirsa News : सिरसा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपू के लाइसेंस जारी किए जाने है, जिसमें 33 प्रतिशत महिलाओं को राशन डिपू के लिए आरक्षण दिया गया है।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कप्तान सिंह ने बताया कि गत 20 जुलाई 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा राज्य में नए राशन डिपू के लिए आवेदन करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर सर्विस लांच की गई है। नए राशन डिपो के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से अंतिम तिथि 7 अगस्त को प्रात: 10 बजे तक थी, जोकि अब बढ़ाकर 14 अगस्त सायं 5 बजे तक कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए नागरिक जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक कार्यालय, तृतीय तल, कमरा नंबर 92. लघु सचिवालय, बरनाला रोड, सिरसा से संपर्क कर सकते है ।

 


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फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत सब्सिडी पर दिए जा रहे कृषि यंत्रों के लिए 14 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन, जाने पूरी जानकारी..

सिरसा, 08 अगस्त। आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पास वर्ष 2023-24 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। योजना के तहत आवेदन के लिए सरकार ने अंतिम तिथि सोमवार 14 अगस्त निर्धारित की है।

उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि सरकार की योजना के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्राम पंचायत और किसान उत्पादन संगठन को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए अधिकतम 80 प्रतिशत और व्यक्तिगत श्रेणी में किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाएगी। इच्छुक किसान आगामी 14 अगस्त तक एग्रीहरियाणा.जीओवी.आईएन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत लाभार्थी श्रेणी में आवेदन करने के लिए किसान के नाम पंजीकृत ट्रैक्टर की आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जमीन का विवरण तथा बैंक खाते की पासबुक होना आवश्यक है। किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत होना भी जरूरी है। अनुसूचित जाति के किसान के लिए जाति प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। किसान व्यक्तिगत श्रेणी में अधिकतम तीन प्रकार के कृषि यंत्र ले सकता है। इन कृषि यंत्रों पर किसान ने पिछले 2 साल में अनुदान का लाभ न लिया हो।

उपनिदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए समिति का पंजीकरण पैन कार्ड, ट्रैक्टर की आरसी, बैंक खाते का विवरण होना आवश्यक है। इस श्रेणी में कम से कम 3 और अधिकतम 5 यंत्र तक लिए जा सकते हैं। इस वर्ष सुपर एसएमएस, बेलिंग मशीन, हैप्पी सीडर, ट्रैक्टर चलित और स्वचालित रीपर, रीपर कम बाइंडर, एमबी प्लाऊ  इत्यादि कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

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