Sirsa news : चिलकनी ढाब के सरपंच को पद से हटाया, जानिए कारण...

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Sirsa news : चिलकनी ढाब के सरपंच को पद से हटाया, जानिए कारण...







Sirsa news  उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने हरियाणा राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 के तहत खंड ऐलनाबाद की ग्राम पंचायत चिलकनी ढाब के सरपंच मनोज कुमार को अयोग्य करार देते हुए सरपंच के पद से हटाने के निर्देश पारित किए हैं ।


खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ऐलनाबाद को आदेश दिए हैं कि वह पद से हटाए गए मनोज कुमार से ग्राम पंचायत चिलकनी ढाब से संबंधित जो भी रिकॉर्ड, धनराशि, चल-अचल संपत्ति उसके नियंत्रण में है, को तुरंत बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दी जाए। 



आदेशों के तहत मनोज कुमार के खिलाफ दसवीं कक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उपायुक्त ने मामले की जांच ऐलनाबाद एसडीएम को सौंपी। जांच अधिकारी के समक्ष मनोज कुमार द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई भी संतोषजनक साक्ष्य व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण उनके खिलाफ जो भी आरोप थे, वो सही पाए गए। 


उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पद से हटाने के आदेश पारित किए।

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