सिरसा न्यूज़ : सिरसा जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरसा पार्थ गुप्ता ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत एचएसएएमबी, सिरसा व पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) डिवीजन नंबर-2 के कार्यकारी अभियंता को आदेश दिए है कि व्यापक जनहित में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गांव सिकंदरपुर से गांव फुलकां तक व गांव बाजेकां से गांव वैदवाला तक दोनों सड़कों पर तुरंत अस्थायी बांधों का निर्माण करवाए जाए।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि भाखड़ा जल सेवा मंडल, सिरसा के अधीक्षण अभियंता द्वारा अवगत कराया गया है कि भारी बाढ़ का पानी सिरसा शहर की ओर आने की संभावना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हरियाणा में अत्यधिक बारिश के कारण विभिन्न चैनल/नालियां विभिन्न जगहों पर टूट गई हैं, इसलिए जिला में दो स्थानों पर, जिसमें एक गांव सिकंदरपुर से गांव फुलकां तक सड़क पर व दूसरा गांव बाजेकां से गांव वैदवाला तक सड़क पर, शामिल हैं, पर अस्थायी बांध बनाने की आवश्यकता है, ताकि बाढ़ के पानी के अनियंत्रित प्रसार को रोका जा सके।
आदेशों में बताया गया है कि गांव सिकंदरपुर से गांव फुलकां तक की सड़क एचएसएएमबी तथा गांव बाजेकां से गांव वैदवाला तक की दूसरी सड़क पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) की है। आपदा स्थिति या आपदा की स्थिति में समुदाय को सहायता, सुरक्षा या राहत प्रदान करने के लिए धारा 34 के तहत यह आदेश पारित किए गए हैं।
इन आदेशों का उल्लंघन करने या इन कार्यों में बाधा डालने जैसी स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 या किसी अन्य लागू अधिनियम/नियम के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है
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