कुम्हारिया में ढाई साल पहले हुई महिला हत्या मामले में बड़ा फैसला : महिला की हत्या कर लोकेट छीनने वाले युवक को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा, लोकेट खरीदने वाले सुनार को भी सुनाई 3 साल सजा, जाने पूरा मामला...

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कुम्हारिया में ढाई साल पहले हुई महिला हत्या मामले में बड़ा फैसला : महिला की हत्या कर लोकेट छीनने वाले युवक को उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा, लोकेट खरीदने वाले सुनार को भी सुनाई 3 साल सजा, जाने पूरा मामला...

 

नशा खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी,खेत में हरा चारा काट रही चाची के गले में सोने का लॉकेट लटकता देख कर दी थी हत्या, गले से लॉकेट निकालने के बाद लाश को फेंक दिया था कुएं में, मृतका के बच्चों को दी जाएगी जुर्माना राशि




सिरसा न्यूज़, chopta plus news : हरियाणा के सिरसा जिले के  गांव कुम्हारिया में अढाई साल पहले हुई महिला हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट सिरसा  (Fast track court sirsa) का बड़ा फैसला  आया  है.  


अपने खेत में हरा चारा काट रही महिला मैना   देवी  की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट सिरसा  (Fast track court sirsa) ने आरोपी युवक संदीप कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि मृतका का सोने का लॉकेट खरीदने वाले सुनार जगत सिंह को 3 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।  जुर्माना राशि मृतका के बच्चों को दी जाएगी। इस मामले के मुख्य आरोपी पवन कुमार की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। 


पवन और संदीप दोनों नशे के आदि थे और दोनों को नशा खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसलिए दोनों ने खेत में काम कर रही मैना देवी की हत्या कर उसके गले से सोने का लोकेट छीन लिया और उसे 7 हजार में बेचकर उक्त पैसों ने नशा खरीदा। आरोपियों के खिलाफ थाना नाथुसरी चोपटा पुलिस ने जनवरी 2021 में मामला  दर्ज किया था।


यह था मामला 

मामले के अनुसार गांव कुम्हारिया निवासी पवन उर्फ सदरदार व संदीप उर्फ रमन नशे के आदी थे। दोनों को हररोज नशा खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। 7 जनवरी 2021 को पवन व संदीप के पास नशा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए दोनों ने खेड़ी रोड पर राहगीर को लूटने की योजना बनाई। शाम तक कोई अकेला व्यक्ति रोड पर नहीं आया। इसके बाद दोनों खेतों में जाने लगे। इसी दौरान दोनों चाचा जगदीश के खेत के पास पहुंचे। यहां पर पवन को अपनी चाची मैना देवी अकेली खेत में काम करती हुई दिखाई दी। उसके गले में सोने का लोकेट लटक रहा था। लोकेट को देखकर पवन के दिमाग में आया कि क्यों न लोकेट लूटकर अपने नशे की पूर्ति की जाए। इसके बाद पवन व संदीप ने ट्यूबेल के पास पड़ी मोटी लकड़ी को उठा लिया और चाची मैना  देवी के सिर पर वार किया। जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद संदीप ने उसकी गर्दन दबा दी जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके गले से संदीप ने सोने का लोकेट निकाल लिया और लाश का कुंए में फेंक दिया।  मैना  देवी घर नहीं लौटी तो परिवार वाले उसकी तलाश में जुट गए। अगले दिन घरवालों को ट्यूबेल के कुएं में उसकी लाश मिली। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि पवन व संदीप को बीते दिवस शाम को खेतों के आसपास देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ के बाद दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। सुनार जगत सिंह ने को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर मृतका मैंना देवी का लोकेट बरामद कर लिया।



7 हजार में सुनार को बेचा था लोकेट

इसके बाद संदीप लोकेट लेकर गांव कागदाना स्थित जय मां ज्वैलर्स दुकान में गया और उसके मालिक जगत सिंह को सोने का लॉकेट चोरी का कहकर 7 हजार में बेच दिया। संदीप ने इसमें से 3500 रुपये पवन को देने थे। एक हजार रुपये संदीप ने खाने-पीने में खर्च कर दिए और 6 हजार रुपये बैड में छिपाकर रख दिए।




मां-बाप बूढ़े हैं की दुहाई देकर कोर्ट से मांगी रहम 

मामले में दोषी संदीप व जगत सिंह ने न्यायाधीश प्रवीण कुमार से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। संदीप ने न्यायाधीश से कहा कि उसके माता-पिता वृद्ध हैं और वह अकेला ही कमाने वाला है। वह नाई की दुकान में काम करता था। उसके अलावा बूढ़े मां-बाप की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जगत सिंह ने कहा कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है।



सजा ए मौत की श्रेणी में नहीं आता यह मामला

दोषियों की गुहार सुनने के बाद न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने कहा कि महिला की बेरहमी से हत्या की गई थी। इसलिए संदीप किसी भी दया का पात्र नहीं है। आईपीसी की धारा 302 में केवल दो ही सजा का प्रावधान है। एक तो आजीवन कारावास व दूसरा मृत्युदंड के साथ-साथ जुर्माना। सजा ए मौत दुर्लभतम मामलों में ही दी सजा सकती है,वर्तमान मामला उस श्रेणी में नहीं आता।



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