Haryana news : chopta plus news, sirsa जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. दर्शना सिंह ने प्ले स्कूल के पंजीकरण व एनसीपीसीआर की गाइड लाइन बारे संचालकों को संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्ले स्कूल का पंजीकरण एनसीपीसीआर की गाइडलाइन अनुसार करवाया जाना अनिवार्य है।
इसके साथ ही सोसायटी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जमीनी दस्तावेज, बिल्डिंग, फायर सेफ्टी, नक्शा व सीए रिपोर्ट आदि होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्ले स्कूल के स्टाफ का कोई भी क्रमिनल रिकॉर्ड ना हो। स्कूल के नाम में प्ले स्कूल होना जरुरी है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से निजी प्ले स्कूलों के पंजीकरण बारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्ले स्कूल संचालकों ने भाग लिया।
उन्होंने बताया कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को मान्यता प्रदान करने के उदेश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंजीकरण के लिए बनाये गये नियम मान्य होंगे। ऐसे सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों जिनके प्रांगण में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं चल रही हैं, उन्हें अलग से मान्यता की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि नई मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग में पंजीकरण बारे संपर्क कर सकते हैं। नियमों की पालना नहीं करने वाले प्ले स्कूलों पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत, सीडीपीओ सुदेश, संरक्षण अधिकारी डा. अंजना, सुपरवाइजर राज कुमार, कैलाश व मिनाक्षी मौजद रही।
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