ट्रेन में सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, भारी जुर्माने के साथ सीधे पहुंच जाएंगे जेल

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ट्रेन में सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, भारी जुर्माने के साथ सीधे पहुंच जाएंगे जेल

 


आपने कई बार ट्रेन में सफर किया होगा, लिहाजा उसके कई नियमों के बारे में भी भली-भांति जानते होंगे. लेकिन क्या आप रेलवे के 5 ऐसे नियमों के बारे में जानते हैं, जिनका उल्लंघन करने पर आपको न केवल भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

 

आज हम ऐसे ही 4 नियमों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

 

ट्रेन की छत पर यात्रा करना

 

भारतीय रेलवे के नियमों (Indian Railways Rules) के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ट्रेन की छत पर सफर करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत 3 महीने की कैद या 500 रुपये का जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है.

 

रेलवे टिकट की दलाली करना

 

रेलवे के नियमों (Indian Railways Rules) के मुताबिक कोई भी व्यक्ति टिकटों की दलाली नहीं कर सकता. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे एक्ट की धारा-143 के तहत उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना या 3 साल की जेल हो सकती है.

 

रेलवे परिसर में सामान बेचना

 

देश के किसी भी रेल परिसर (Indian Railways Rules) में बिना पूर्व अनुमति के कोई सामान नहीं बेचा जा सकता और न ही फेरी लगाई जा सकती है. इस अपराध में पकड़े जाने पर आरोपी पर रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत 2 हजार रुपये तक जुर्माना और 1 साल की कैद हो सकती है.

 

उच्च श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करना

 

अगर आप अपने पास मौजूद टिकट से ऊंची श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करते पाए जाते हैं तो रेलवे एक्ट की धारा-138 के तहत आपको दंडित (Indian Railways Rules) किया जा सकता है. इसके लिए आपके अधिकतम दूरी तक का किराया और 250 रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है. यह जुर्माना न दिए जाने पर आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है.

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