Rajasthan Udaypur PNB Bank
राजस्थान के उदयपुर शहर के कालाजी गोराजी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में चौंकाने वाला मामला सामने आया।
यहां लॉकर में रखे लाखों रुपये के नोट और लोगों की संपत्ति के दस्तावेजों को दीमक चट कर गई। वीरवार को एक महिला ग्राहक ने लॉकर खोला, तो उसमें दीमक के खाए नोट देखकर उसके होश उड़ गए। हाथों-हाथ दवाओं का छिड़काव बैंक की ओर से करवाया गया। अब बाकी लॉकर होल्डर्स locker holder को भी लॉकर खोलने के लिए बैंक की ओर से फोन करके बुलाया जा रहा है ।
यह घटना लॉकर होल्डर न्यू भूपालपुरा निवासी सुनीता मेहता पत्नी दिलीप मेहता के साथ हुई। जब वीरवार दोपहर वह बैंक पहुंची और अपना लॉकर नंबर 265 खुलवाया, तो लॉकर में रखे नोटों में दीमक लगी देखकर बैंक प्रबंधन को सूचित किया। कपड़े के थैले में रखे दो लाख रुपये और थैले के बाहर 15 हजार रुपये रखे हुए थे। खराब हुए 15,000 रुपये तो बैंक मैनेजर ने हाथों-हाथ बदल दिए, लेकिन जब सुनीता ने घर जाकर नोटों से भरा थैला खोला, तो उसमें रखे दो लाख रुपये के नोटों में भी दीमक लगी मिली। बैंक लॉकर में जिस तरीके से दीमक लगी, उसे देखकर लगा जैसे नोट नहीं मिट्टी का ढेर हों। क्योंकि नोटों के बंडल मिट्टी के ढेर की तरह भुरभुरा कर चूरा हो गए।
इससे पहले मई 2022 में खुला था लॉकर...
जानकारी के मुताबिक, इससे पहले पिछले साल मई 2022 में लॉकर खुलवाया गया था, तब नोट सुरक्षित थे और दीमक नहीं दिखी। जरूरत पड़ने पर लॉकर खुलवाया तो यह खुलासा हुआ। लॉकर होल्डर ने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधन ने पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाया, इसलिए नकदी का नुकसान हो गया। दूसरे लॉकर्स में भी अन्य ग्राहकों के कैश, दस्तावेज और इम्पोर्टेन्ट पेपर्स के नुकसान की आशंका है।
बैंक मैनेजर बोले- उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया....
बैंक के सीनियर मैनेजर प्रवीण कुमार यादव का कहना है कि ग्राहक के नुकसान की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी है। ग्राहक को शुक्रवार को वापस बुलाया है, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि इस बैंक शाखा में सीलन और दीमक की परेशानी है। इसी से कीड़ा या दीमक लगने की समस्या पैदा हुई है।
जानिए लॉकर एग्रीमेंट क्या होता है
पंजाब नेशनल बैंक लॉकर एग्रीमेंट पॉलिसी के अनुसार किसी भी कस्टमर को लॉकर देते समय बैंक उस ग्राहक के साथ एक एग्रीमेंट करता है. इस एग्रीमेंट के तहत विधिवत मुहर लगे कागज पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लॉकर समझौते की एक प्रति लॉकर किराएदार को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को जानने के लिए दी जाती है. जबकि, एग्रीमेंट की मूल प्रति बैंक की उस शाखा के पास रहता है जहां लॉकर की सुविधा ग्राहक को दी गई होती है.
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