सिरसा जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 21 फरवरी को लगाया जाएगा रोजगार मेला, इन कागजात को लेकर जाए साथ

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सिरसा जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 21 फरवरी को लगाया जाएगा रोजगार मेला, इन कागजात को लेकर जाए साथ


सिरसा, 20 फरवरी। हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करवाने हेतु समय समय पर रोजगार मेले लगवाए जा रहे है इसी मुहीम को आगे बढ़ाते हुए जिला रोजगार कार्यालय सिरसा में 21 फरवरी 2023 (मंगलवार) को प्रातः 12 बजे एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 


जिला रोजगार अधिकारी पंकज ने बताया कि रोजगार मेले में महादेव वर्कस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रार्थियों का मौके पर ही चयन किया जाएगा। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर डिप्लोमा, आईटीआई कोपा, बीटेक आईटी, कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएट,  12वीं व टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट तथा आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए । अन्य जानकारी नियोजकों द्वारा मौके पर ही दी जाएगी ।



रोजगार मेले के दिन प्रार्थी अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, उनकी फोटो प्रति, रिहायशी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड पैन कार्ड, रिज्यूमे व पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आएं व प्रार्थी का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना जरूरी है जिन प्रार्थियों का नाम पंजीकृत नहीं है व मेले में आना चाहते हो तो वे अपना पंजीकरण करवा कर अपना पंजीकरण पत्र साथ लेकर मेले में आएं। इस सम्बन्ध में अन्य कोई जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय सिरसा में आकर यह दूरभाष नंबर 01666-247443 पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।


प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आवेदन आमंत्रित : उपायुक्त पार्थ गुप्ता
 योजना का लाभ उठाने के लिए मत्स्य पालक 28 फरवरी तक करें आवेदन


सिरसा, 20 फरवरी। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा मत्स्य पालन विभाग द्वारा जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान इच्छुक प्रार्थियों से मत्स्य पालन के लिए 28 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत निर्धारित परियोजना लागत में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान तथा महिला एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में अधिक से अधिक लघु एवं सीमांत मत्स्य पालक कवर किए जाएंगे।


जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि पीएमएमएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान इच्छुक किसान पट्टा जमीन में मत्स्य पालन का कार्य करना चाहते है उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसान पीएमएमएसवाई स्कीम के तहत मीठे पानी में मछली पालन के लिए तालाब का निर्माण, लवणीय व क्षारीय भूमि में तालाब का निर्माण (खारा पानी) आरएएस यूनिट की स्थापना 2 टन, 8 टन व 20 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का फिड मील, बैकयार्ड मिनी आरएएस यूनिट की स्थापना इत्यादि में मछली पालन व यूनिट की स्थापना कर सकता है।



10 साल पुराने आधार कार्ड को करवाएं अपडेट : अतिरिक्त उपायुक्त आंनद कुमार शर्मा
- आधारकार्ड में वर्तमान प्रमाण और पते के प्रमाण को किया जाएगा अपडेट


सिरसा, 20 फरवरी।.भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से 10 साल पुराने आधार कार्ड जो बैंक खातों, बिजली कनेक्शन, स्कूल दाखिले, फैमिली आईडी, पेन कार्ड, वोटर कार्ड व आयकर अकाउंट से लिंक किए गए, को अपडेट किया जा रहा है।
अतिरिक्त उपायुक्त आंनद कुमार शर्मा ने बताया कि आधार कार्ड भारत में निवासियों की पहचान के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरा है। यह जिलावासियों के हित में है कि वे अपने आधार को पहचान के वर्तमान प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ अपडेट रखें। बड़ी संख्या में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और वित्तीय संस्थान जैसे बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों को प्रमाणित करने और ऑनबोर्ड करने के लिए आधार का उपयोग करते हैं। उन्होंने जिलावासियों से आग्रह किया कि वे आधार विवरण में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ-साथ 5 और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक भी अवश्य अपडेट करवाएं।



अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि आधार ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए है कि आधार कार्ड अपडेशन के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरते तथा इस बात का ध्यान रखें कि आधार में नाम, जन्म तिथि, पता सहित अन्य विवरण सही से दर्ज हो ताकि आधार कार्ड धारक को बाद में किसी प्रकार की परेशानी न आए। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने आधार कार्ड के दस्तावेज अपलोड करने का शुल्क निर्धारित किया है। जिसके मुताबिक एक आधार कार्ड के दस्तावेज अपलोड करवाने पर 50 रुपये बतौर शुल्क भुगतान करना होगा। अधिक शुल्क वसूली की शिकायत मिलने पर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।



उन्होंने बताया कि ऐसे नागरिक जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार को अपडेट नहीं किया है, वे पहचान के प्रमाण (पीओआई) तथा पते के प्रमाण (पीओए) के वैध सहायक दस्तावेजों के साथ आधार को माई आधार पोर्टल या एम आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर अपडेट करवाएं। उन्होंने बताया कि किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए 1947 डायल करें या help@uidai.gov.in पर मेल भी कर सकते है।



ड्रग फ्री सिरसा मुहिम : मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए हिदायतें जारी
सिरसा, 20 फरवरी।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि जिला को ड्रग फ्री बनाने की मुहिम में जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ-साथ समाजसेवी व धार्मिक संस्थाओं द्वारा गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा चयनित गांवों में विशेष फोकस करते हुए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला के मेडिकल स्टोर संचालक अपनी अहम भूमिका निभाते हुए ड्रग फ्री सिरसा मुहिम में अपना योगदान दें ताकि युवा वर्ग को चिट्टïा के साथ-साथ मेडिकल नशे से बचाया जा सके। इसी दिशा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, औषधि और प्रसाधन अधिनियम के तहत जिला के थोक व परचून मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए आवश्यक हिदायतें जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत फार्मासिस्ट का पंजीकृत प्रमाण-पत्र परिसर के एक हिस्से में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना जरूरी है। कैश मेमो जारी करने के साथ पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे पर पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा अनुसूची एच और एचआई दवाओं की बिक्री की जानी चाहिए। कैश मेमो पर ड्रग लाइसेंस नंबर लिखा होना चाहिए। अनुसूची एच और एच1 के खरीद और बिक्री के रिकॉर्ड को नियम के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।



इसके अलावा एक्सपायर्ड दवाओं का स्टॉक 'एक्सपायर्ड ड्रग्स - बिक्री के लिए नहींÓ के साथ ठीक से लेबल किया जाना चाहिए। रेफ्रिजरेटर को चालू हालत में स्थापित किया जाना चाहिए और जिन दवाओं को कोल्ड स्टोरेज की स्थिति की आवश्यकता होती है उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखा जाना चाहिए।
औषधि नियंत्रक अधिकारी डा. रजनीश ने बताया कि नियमानुसार दवाओं का स्टॉक रैक/रेफ्रिजरेटर/काउंटर आदि में किया जाना चाहिए।


 पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों और विधिवत लाइसेंस प्राप्त डीलरों, जिन्हें दवाएं बेची गई हैं, के लिखित आदेश परिसर में रखे जाने चाहिए। वेटरनरी ड्रग्स को अलग से लेबल किया जाना चाहिए, जिसमें 'वेटरनरी ड्रग्स-नॉट फॉर ह्यूमन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ओनलीÓ लिखा होना चाहिए। अनुसूची एच1 रजिस्टर नियमानुसार बनाए रखा जाना चाहिए।


इसके अलावा प्रत्येक केमिस्ट शॉप/फर्म मालिक परिसर के विशिष्ट भाग में प्रमुख स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं। इसके अलावा प्रत्येक केमिस्ट की दुकान/फर्म पर नशामुक्ति के पैंफलेट/स्लोगन प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

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