बता दें कि 5 जनवरी को टोहाना के जलेबी बाबा को एक नाबालिग सहित कई महिलाओं को चाय में नशे की गोलियां मिलाकर पिलाकर घिनौना काम और फिर वीडियो बनाने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी ठहराया था।
पुलिस को मिली थी अश्लील वीडियो
जानकारी के अनुसार 19 जुलाई 2018 को टोहाना के तत्कालीन एसएचओ प्रदीप कुमार की शिकायत पर आरोपी बाबा बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 376, 384, 509 व आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। एसएचओ प्रदीप कुमार ने बताया था कि एक मुखबिर ने उन्हें मोबाइल में बाबा की अश्लील वीडियो दिखाई थी। पुलिस को अमरपुरी के पास से 120 विडियो मिले थे, जिसमें वह महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाई दे रहा था।
धर्म की आड़ में शारीरिक शोषण के लगे थे आरोप
इसके बाद बाबा पर आरोप लगे कि वह धर्म की आड़ में महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न करता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है। मुखबिर ने बाबा की एक अश्लील वीडियो की सीडी भी थाना प्रबंधक प्रदीप कुमार को दी। पुलिस ने तफतीश के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराएं भी लगाई थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद घटनास्थल से चिमटा, राख, भभूति, नशे की गोलियां, वीसीआर आदि बरामद की थी।
कौन है जलेबी बाबा
8 साल में घर से निकला : आरोपी बाबा ने पुलिस को दिए अपने बयान में स्वीकार किया कि वह आठ साल की उम्र में मानसा से घर से निकल कर दिल्ली चला गया था। दिल्ली में घूमता रहा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे बाबा दिगंबर रामेश्वर मिले जिन्हें उसने अपना गुरू बना लिया और उनके साथ उज्जैन के डेरे में रहने लगा।
18 साल में घर लौटा : 18 की साल की उम्र में अपने घर मानसा आ गया और घर वालों ने उसकी शादी कर दी। 1984 में वह मानसा से टोहाना से आया और जलेबी की रेहड़ी लगाने लगा। करीब 20 साल पहले उसने टोहाना में मंदिर बनाया। जहां उसके पास तंत्र-मंत्र से इलाज कराने के लिए मरीज आने लगे जिनका वह इलाज करने लगा।
इलाज कराने आई महिलाओं को नशे की गोलियां खिलाता: उसने बताया कि उसके पास आने वाली औरतों को वह बहला फुसला कर नशे को गोली खिलाकर उनके साथ गलत कार्य करता था और अपने मोबाइल से वीडियो बनाता तथा बाद में उनको ब्लैकमेल करता था। उनसे पैसे ऐंठता था। बदनामी के डर से औरतें किसी को कुछ नही बताती थी। 13 अक्टूबर 2017 को एक महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ शहर पुलिस टोहाना में आईपीसी की धारा 328, 376, 506 दर्ज हुआ था
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