जलेबी बाबा को सुनाई 14 साल जेल की सजा, पढ़ें पूरी खबर...

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जलेबी बाबा को सुनाई 14 साल जेल की सजा, पढ़ें पूरी खबर...



हरियाणा में फतेहाबाद में नशीली चाय पिला 120 महिलाओं से रेप करने वाले कुख्यात जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। मंगलवार को बाबा को नाबालिग से 2 बार रेप में पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 14 साल की कैद हुई। वहीं महिलाओं से रेप के केस में IPC की धारा 376C के तहत 7-7 साल और IT एक्ट की धारा 67-A में 5 साल की कैद हुई।


सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। बाबा को आर्म्स एक्ट के केस में बरी कर दिया गया। जलेबी बाबा पर महिलाओं को चाय में नशीली गोलियां खिलाकर रेप करने के आरोप लगे थे। जिसमें बाबा उन्हें ब्लैकमेल भी करता था।



सजा सुनते ही रो पड़ा बाबा

जलेबी बाबा को 7 जनवरी को सजा सुनाई जानी थी। तब बहस पूरी न होने पर इसे 9 जनवरी के लिए टाल दिया गया। हालांकि 9 को भी अदालत ने कुछ और जानकारी मांगी, जिसके बाद सजा को और टाल दिया गया। मंगलवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई तो बाबा रो पड़ा। इससे पहले भी कोर्ट में पेशी के दौरान बाबा ने रोने का ड्रामा किया। उसने कहा कि वह अब उम्रदराज हो चुका है, उसे शुगर भी है और मोतियाबिंद के चलते उसे दिखता भी नहीं है, उस पर रहम किया जाए।



मोबाइल में अश्लील वीडियो देख खुला बाबा का राज

19 जुलाई 2018 को टोहाना के तत्कालीन एसएचओ प्रदीप कुमार को एक मुखबिर ने मोबाइल पर जलेबी बाबा की अश्लील वीडियो दिखाई थी। इसके बाद उसके खिलाफ SHO की शिकायत पर आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 376, 384, 509 व आईटी एक्ट की धारा 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके कब्जे से 120 वीडियो मिले थे, जिसमें वह महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाई दे रहा था।



इलाज के बहाने नशीली गोलियां खिलाता था

पुलिस पूछताछ में जलेबी बाबा ने कहा कि उसके पास आने वाली महिलाओं को वह बहला फुसला कर नशे को गोली खिलाकर उनके साथ घिनौना काम करता था और अपने मोबाइल से वीडियो बनाता। बाद में उनको ब्लैकमेल करता था। उनसे पैसे ऐंठता। बदनामी के डर से महिलाएं किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। 13 अक्टूबर 2017 को एक महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ शहर पुलिस टोहाना में आईपीसी की धारा 328, 376, 506 दर्ज हुआ था। इसके बाद बाद में 2018 में तत्कालीन एसएचओ की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज करने के बाद घटनास्थल से चिमटा, राख, भभूति, नशे की गोलियां, वीसीआर आदि बरामद की थी।



आठ साल की उम्र में घर से निकला : आरोपी बाबा ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि वह आठ साल की उम्र में मानसा स्थित अपने घर से निकल कर दिल्ली चला गया था। दिल्ली में घूमता रहा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे बाबा दिगंबर रामेश्वर मिले, जिन्हें उसने अपना गुरू बना लिया और उनके साथ उज्जैन के डेरे में रहने लगा।


18 साल की उम्र में घर लौटा : 18 की साल की उम्र में अपने घर मानसा आ गया और घर वालों ने उसकी शादी कर दी। 1984 में वह मानसा से टोहाना से आया और जलेबी की रेहड़ी लगाने लगा। करीब 20 साल पहले उसने टोहाना में मंदिर बनाया। जहां उसके पास तंत्र-मंत्र से इलाज कराने के लिए मरीज आने लगे, जिनका वह इलाज करने लगा।


बाबा के वकील बोले हाईकोर्ट जाएंगे

सजा के बाद दोषी बाबा के वकील गजेंद्र पांडे ने कहा है कि वे इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। उनका कहना है कि न्यायाधीश की अपनी ओपिनियन है, लेकिन यह केस सिर्फ सीडी के ही बिहाफ पर था। इस सीडी को इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। किसी पीडि़ता ने सीधे तौर पर बाबा के खिलाफ शिकायत नहीं दी थी, केवल सीडी के आधार पर ही यह केस था। इसलिए वे इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।


बाबा को उम्रकैद या फांसी होनी चाहिए थी: पीडि़त पक्ष के वकील

पीडि़ता पक्ष के वकील संजय वर्मा व वीके रंगा ने बताया कि अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग सजाएं सुनाई गई हैं। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। करीब 4 साल से ज्यादा सजा बाबा काट चुका है, जो इसमें कट जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑर्डर के बाद वे देखेंगे कि यदि उन्हें जरूरत हुई तो वे हाईकोर्ट जाएंगे और जिस एक्ट में बाबा बरी हुए हैं, उसके खिलाफ अपील करेंगे। जैसा अपराध बाबा ने किया, उसे कम से कम उम्रकैद होनी चाहिए थी। इस प्रकार के कृत्य में बाबा को फांसी होनी चाहिए थी।


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