हरियाणा के पानीपत शहर के वार्ड-8 में एक 3 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने मंगलवार को आखरी सांस तक जेल में रहने की कठोर सजा सुनाई है। ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी राजेश पुत्र भगतराम को सजा के साथ-साथ 1.35 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 1 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घर से खेलते हुए गायब हुई थी बच्ची
14 मार्च 2019 को किला थाना पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि वह वार्ड-8 का रहने वाला है। वह रेहड़ी लगाता है। वह एक बेटा व एक बेटी का पिता है। उसकी बेटी की उम्र 3 साल थी। 14 मार्च की दोपहर करीब 12:30 बजे उसकी बेटी घर से गायब थी। जिसे उसकी पत्नी और पड़ोसी मिलकर ढूंढ रहे थे।
पड़ोसी महिला ने बताया था कि राजेश ले गया है
इस दौरान पड़ोस की एक महिला ने बताया कि उसने बेटी को कुछ देर पहले राजेश पुत्र भगतराम के कमरे पर देखा था। सूचना मिलने पर सभी राजेश के कमरे पर पहुंचे, तो वहां राजेश उन्हें देखकर भाग गया। इसके बाद कमरों की तलाशी ली तो राजेश के कमरे के साथ लगते कमरे में बच्ची बेसुध पड़ी थी। जिसे परिजनों ने देखा तो उसकी गर्दन पर कई निशान मिले।
इसके बाद बच्ची को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इन धाराओं व पॉक्सो एक्ट में हुई सजा
6 पोक्सो एक्ट में आखरी सांस तक जेल व 25000 जुर्माना
IPC 363 में 3 साल की सजा, 10,000 जुर्माना, जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा
IPC 364 में आजीवन कारावास, 25,000 जुर्माना
IPC 366 में 5 साल की सजा, 15,000 हजार जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा
IPC 376A में आखरी सांस तक जेल।
IPC 376AB में आखरी सांस तक जेल, 25,000 जुर्माना
IPC 302 में आजीवन कारावास और 25,000 जुर्माना
IPC 201 में 7 साल की सजा, 10,000 जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा
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