हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में मकान मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त करें? हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था। हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई है।
उपायुक्त ने
बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से
संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया
है। उन्होंने बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान
को बनाए हुए 10 या इससे अधिक
समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा अंबेडकर
आवास नवीनीकरण योजना के लिए पात्रता :
आवेदनकर्ता
हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
अनुसूचित जाति
जनजाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए
आवेदनकर्ता का
नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए।
आवेदनकर्ता को
अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और
बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।
आवेदनकर्ता का
अपना घर होना चाहिए घर कम से कम 10 साल पुराना होना
चाहिए।
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आवास नवीनीकरण योजना जरूरी कागजात :
प्रार्थी परिवार
आईडी,
बीपीएल राशन
कार्ड नंबर,
राशन पत्रिका,
एससी / बीसी जाति
प्रमाण पत्र,
आधार कार्ड,
बैंक खाता संख्या,
मोबाइल नंबर,
घर के साथ फोटो,
बिजली बिल-हाउस
रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो,
मकान की मरम्मत
पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
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आवास नवीनीकरण योजना ऑनलाइन आवेदन : फॉर्म कैसे भरें?
सबसे पहले आपको
निचे लिंक फार्म भरने के लिए क्लिक करें से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और
उसको सरपंच या फिर पार्षद से अटेस्टेड करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए
सभी डॉक्यूमेंट लगाने अनिवार्य हैं।
उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सैंटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म आपके जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरे। डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं, जिससे आपका काम जल्दी होने में आसानी होगी।
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