मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार की ओर से दिया जाता है 31 से 71 हजार का शगुन

Advertisement

6/recent/ticker-posts

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार की ओर से दिया जाता है 31 से 71 हजार का शगुन


सिरसा। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला के सभी उपमंडलों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जिला रेडक्रॉस सोसायटी सिरसा द्वारा दी जाने वाली एक दिवसीय बेसिक फस्र्ट-एड-ट्रेनिंग को 1 दिसंबर से ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रेडक्रॉस द्वारा सभी उपमंडलों में ऑफलाइन एक दिवसीय बेसिक फस्र्ट-एड-ट्रेनिंग प्रदान की जा रही थी जिसे 1 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को सुविधा मिल सके।

जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव लाल बहादुर बैनीवाल ने बताया कि आमजन की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए एक दिवसीय बेसिक फस्र्ट-एड-ट्रेनिंग लेने के लिए अब ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र प्राप्त करके डाइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण हरियाणारेडक्रॉसडॉटइन की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है तथा इस संबंध में जिला के सभी उपमंडल अधिकारियों को भी पत्र जारी कर दिए गए हैं।

-----------
अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए 31 जनवरी तक करें आवेदन : उपायुक्त पार्थ गुप्ता
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि डा. भीमराव अंबेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृत्ति योजना-2022-23 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटी टपरीवास तथा पिछड़ा वर्ग (ब्लॉक ए व बी) एवं अन्य समुदाय के छात्रों से 1 जनवरी, 2023 से 31 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी 31 जनवरी, 2023 तक सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले प्रार्थी की पारिवारिक आय 4 लाख रुपए सालाना से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि पात्रता मानदंड और योजना के अन्य विवरण विभाग के पोर्टल सरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर देखे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय सिरसा से संपर्क किया जा सकता है।
----------
अब विवाह पंजीकरण उपरांत ही मिलेगा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ : उपायुक्त पार्थ गुप्ता
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार की ओर से दिया जाता है 31 से 71 हजार का शगुन
सिरसा, उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।

उपायुक्तने बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले शादीडॉटईदिशाडॉटजीओवीडॉटइन पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। 
इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
-----------
परिवार पहचान पत्र में संशोधन, डाटा सत्यापन के लिए शहरी क्षेत्र के वार्डों व गांवों में लगेंगे कैंप  
सिरसा,अतिरिक्त उपायुक्त डा. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान-पत्र डाटा सत्यापन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंत्योदय की भावना के तहत समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य किया हुआ है। इसके तहत प्राप्त आईडी के माध्मय से ही भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। 
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिला सिरसा में अभी तक जिन व्यक्तियों या परिवारों ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाएं अथवा उनमें किसी प्रकार का संशोधन या डाटा सत्यापित करवाया जाना है तो ऐसे परिवारों व व्यक्तियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों व शहरों में वार्ड स्तर पर आगामी 10, 11, 16, 17 व 18 दिसंबर को कैंप लगाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इन कैंपों में परिवार पहचान पत्र में जरूरी संशोधन व डाटा सत्यापित करवाया जा सकता है। जिन व्यक्तियों के अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बने हैं, वे इन कैंपों में परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं और जरूरी संशोधन व डाटा सत्यापन संबंधी कार्यवाही करवा सकते हैं। अधिक से अधिक व्यक्ति इन कैंपों का लाभ उठाएं, ताकि भविष्य में उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
Read This...
UPSC Success Story: तीन दोस्तों ने एक साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की

-------------
नगर परिषद सिरसा की मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन
सिरसा, 08 दिसंबर। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद सिरसा द्वारा मतदाता सूची तैयार करने बारे 20 दिसंबर 2022 को कार्यक्रम जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन करने के उपरांत दावे व आपत्तियां मांगे गए थे। रिवाइजिंग अथॉरिटी नगर परिषद एवं एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार द्वारा दावे व आपत्तियों का निपटान किया गया। इसके उपरांत नगर परिषद सिरसा की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 दिसंबर को कर दिया गया है। 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ